दैनिक जागरण के गया जिले (बिहार) के मीडियाकर्मी पंकज कुमार के ट्रांसफर के मामले पर आज सोमवार को माननीय सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मुकदमे की सुनवाई कोर्ट नम्बर 4 में आयटम नम्बर 9, सिविल रिट 330/2017 के तहत की गई। न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सुनवाई करते हुए इस मामले को भी मजीठिया वेज बोर्ड के अवमानना मामला संख्या 411/2014 के साथ अटैच कर दिया है। माननीय न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे ही अन्य मामलों पर निर्णय आने वाला है, लिहाजा याचिका का निपटारा भी इसी में हो जाएगा।
पत्रकार पंकज कुमार के ट्रांसफर मामले में उनका पक्ष सुप्रीमकोर्ट में पटना हाई कोर्ट के रिटायर मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश नागेंद्र राय ने रखा और राज्य सरकार के साथ साथ दैनिक जागरण को भी इस मामले में पार्टी बनाया गया। यह सुनवाई सुप्रीमकोर्ट में न्यायाधीश रंजन गोगोई की अदालत में हुई। उन्होंने मजीठिया वेज बोर्ड की सुनवाई को पूरा करके इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। बिहार गया के वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुमार का तबादला मजीठिया मांगने के कारण दैनिक जागरण प्रबन्धन द्वारा जम्मू कर दिया गया था। इसके खिलाफ भड़ास4मीडिया में विस्तृत रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया जिसके बाद पूरे देश में खलबली मची।
पंकज कुमार सामाजिक सरोकार के व्यक्ति हैं और गया जिले में मगध सुपर थर्टी के संचालन से जुड़े हैं। इसमें प्रतिभावान गरीब छात्र छात्राओं को गुरुकुल परंपरा के तहत निशुल्क आवास, भोजन तथा पठन पाठन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस संस्थान से निकले सैकडों छात्र छात्राएं आईआईटी, एनआईटी तथा अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं।
उग्रवाद प्रभावित मगध क्षेत्र से आने वाले युवा भी इसके माध्यम से आज अपना जीवन संवार रहे हैं और समाज को राह दिखा रहे हैं। पंकज कुमार के साथ दैनिक जागरण द्वारा किये गए व्यवहार की खबर जैसे ही भड़ास पर प्रकाशित हुई, इन सैकडों युवाओं तथा पंकज कुमार के परिचितों ने भड़ास का लिंक लगाकर पीएम तथा केन्द्रीय मंत्रियों को टैग करके ट्वीट किया। पंकज कुमार की इमानदारी का ही फल था कि उच्चतम न्यायालय में बिहार पटना उच्च न्यायालय के रिटायर्ड कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश श्री नागेन्द्र राय जी उनसे बिना कोई फीस लिए मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हो गए।
शशिकांत सिंह
पत्रकार और आर टी आई एक्सपर्ट
9322411335