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दिल्ली

राजस्थान पत्रिका प्रबंधन की सुप्रीम कोर्ट में हार, देखें आर्डर

मजीठिया वेज बोर्ड के लिए लड़ने वाले मीडियाकर्मियों के पक्ष में एक गुड न्यूज है. अब देश का कोई भी अखबार प्रबंधन 20जे की आड़ लेकर मजीठिया वेज बोर्ड के तहत फायदा देने से नहीं बच सकता. सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत राजस्थान पत्रिका ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया है.

अभी तक 20जे की आड़ में न्यूजपेपर मालिक बेज बोर्ड को लागू करने से बचते रहे हैं. वे दलील देते रहे हैं कि इंप्लाइ ने लिखित रूप से दे दिया है कि उन्हें लाभ मिल रहा है.

20जे को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश से हारा पत्रिका प्रबंधन सुप्रीम कोर्ट गया था. सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए पत्रिका ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया. इसका मतलब हुआ कि मजीठिया वेज बोर्ड के लिए मीडियाकर्मी जो भी दावा करेंगे, उसे सही मानना होगा. उनका काम के दौरान प्रबंधन को दिया गया लिखित अंडरटेकिंग के कोई मायने नहीं.

देखें सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की कॉपी-

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