सुप्रीमकोर्ट से कांग्रेस सांसद शशि थरूर, पत्रकार मृणाल पांडे, राजदीप सरदेसाई, जफर आगा और बाकी को राहत।
SC ने किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान भ्रामक ट्वीट/ पोस्ट करने के मामले में विभिन्न राज्यों में दर्ज FIR पर रोक लगाई।
FIRs रद्द करने की मांग पर नोटिस जारी किया। दो हफ्ते बाद सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। किसान आंदोलन को लेकर राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडेय, शशि थरूर आदि द्वारा किए गए ट्वीट, ब्लॉग, न्यूज़ को आधार बना कर इनके ख़िलाफ़ दर्ज मुक़दमों में गिरफ़्तारी किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
किसान आंदोलन से सम्बंधित पोस्ट्स के कारण निशाना बनाए गए थरूर राजदीप मृणाल आदि ने दर्ज मुक़दमों को रद्द किए जाने की माँग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया था। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ़्तारी पर रोक लगाते हुए बड़ी राहत दे दी है।
मुक़दमा रद्द किए जाने की माँग पर दो हफ़्ते बाद सुनवाई होगी। जिन जिन राज्यों में मुक़दमा दर्ज है उन राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कह दिया है।