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निष्पक्ष दिव्य सन्देश की संपादिका रेखा गौतम के खिलाफ एफआईआर और चार्जशीट

लखनऊ की समाजसेविका और आरटीआई कार्यकत्री उर्वशी शर्मा की मानहानि के लिए जालसाजी करने के मामले में लखनऊ के समाचारपत्र निष्पक्ष दिव्य सन्देश की संपादिका रेखा गौतम सह अभियुक्त हैं. यह बात पुलिस अभिलेख से उजागर हुई है. लखनऊ और सोनभद्र से प्रकाशित ‘कूटचक्र’ के संपादक महेंद्र अग्रवाल पर आईपीसी की धारा 469 के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज है और इसी में सह अभियुक्त रेखा गौतम हैं. समाजसेविका उर्वशी शर्मा ने बताया कि महेंद्र अग्रवाल ने उनकी प्रतिष्ठा को चोट पंहुचाने के दुरुद्देश्य से विगत वर्ष जालसाजी करने का अपराध किया था. इसकी लिखित शिकायत करने पर महेंद्र अग्रवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 469 में एफ.आई.आई. दर्ज कर जांच हुई और अभियुक्त महेंद्र अग्रवाल को पुलिस जांच में दोषी पाए जाने पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था.

<p>लखनऊ की समाजसेविका और आरटीआई कार्यकत्री उर्वशी शर्मा की मानहानि के लिए जालसाजी करने के मामले में लखनऊ के समाचारपत्र निष्पक्ष दिव्य सन्देश की संपादिका रेखा गौतम सह अभियुक्त हैं. यह बात पुलिस अभिलेख से उजागर हुई है. लखनऊ और सोनभद्र से प्रकाशित ‘कूटचक्र’ के संपादक महेंद्र अग्रवाल पर आईपीसी की धारा 469 के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज है और इसी में सह अभियुक्त रेखा गौतम हैं. समाजसेविका उर्वशी शर्मा ने बताया कि महेंद्र अग्रवाल ने उनकी प्रतिष्ठा को चोट पंहुचाने के दुरुद्देश्य से विगत वर्ष जालसाजी करने का अपराध किया था. इसकी लिखित शिकायत करने पर महेंद्र अग्रवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 469 में एफ.आई.आई. दर्ज कर जांच हुई और अभियुक्त महेंद्र अग्रवाल को पुलिस जांच में दोषी पाए जाने पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था.</p>

लखनऊ की समाजसेविका और आरटीआई कार्यकत्री उर्वशी शर्मा की मानहानि के लिए जालसाजी करने के मामले में लखनऊ के समाचारपत्र निष्पक्ष दिव्य सन्देश की संपादिका रेखा गौतम सह अभियुक्त हैं. यह बात पुलिस अभिलेख से उजागर हुई है. लखनऊ और सोनभद्र से प्रकाशित ‘कूटचक्र’ के संपादक महेंद्र अग्रवाल पर आईपीसी की धारा 469 के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज है और इसी में सह अभियुक्त रेखा गौतम हैं. समाजसेविका उर्वशी शर्मा ने बताया कि महेंद्र अग्रवाल ने उनकी प्रतिष्ठा को चोट पंहुचाने के दुरुद्देश्य से विगत वर्ष जालसाजी करने का अपराध किया था. इसकी लिखित शिकायत करने पर महेंद्र अग्रवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 469 में एफ.आई.आई. दर्ज कर जांच हुई और अभियुक्त महेंद्र अग्रवाल को पुलिस जांच में दोषी पाए जाने पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था.

बकौल उर्वशी बीते साल ही लखनऊ से प्रकाशित साप्ताहिक समाचारपत्र निष्पक्ष दिव्य सन्देश ने उनके सम्बन्ध में एक मानहानिकारक खबर का प्रकाशन किया था. उर्वशी ने इस समाचार पत्र की संपादिका रेखा गौतम को विधिक नोटिस भेजकर प्रकाशित किये इस मानहानिकारक समाचार की बातों के सम्बन्ध में  प्रमाणों की मांग की थी और इस नोटिस का कोई भी जबाब न आने पर पुलिस में तहरीर देकर रेखा गौतम के खिलाफ एफ.आई.आर. की मांग की थी. पुलिस विभाग में एक आरटीआई दायर कर रेखा गौतम द्वारा किये गए अपराध के लिए रेखा के खिलाफ की गयी पुलिस कार्यवाही की सूचना माँगी तो लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उन्हें बीते 01 अगस्त को प्रेषित किये गए एक पत्र के माध्यम से लिखित रूप से बताया है कि महेंद्र अग्रवाल के साथ-साथ रेखा गौतम के खिलाफ भी आईपीसी की धारा 469 में अभियोग पंजीकृत होकर रेखा के खिलाफ भी चार्जशीट न्यायालय को भेजी जा चुकी है.

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