मोहम्मद कामरान-
कानून मंत्री बृजेश पाठक खुद कानून के ज्ञाता है, परंतु कानून की किस विधा के अनुसार प्रेस क्लब नाम की संस्था द्वारा अनाधिकृत, अवैध रूप से कब्जाए स्थल पर अपनी विधायक निधि से प्रश्नगत भूमि पर शिलान्यास कार्यक्रम करने जा रहे हैं?
इसी प्रकरण पर आज दिनांक 04.01.2022 को माननीय मुख्य दण्डाधिकारी, लखनऊ की अदालत में उपरोक्त प्रश्नगत भूमि के अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही हेतु मुक़दमा अपराध संख्या 634/2019 में सुनवाई निर्धारित है।
चाइना बाजार गेट स्थित यू.पी. प्रेस क्लब के सम्बन्ध में दिनांक 08.12.2016 नजूल अधिकारी द्वारा जारी रिपोर्ट के मुख्य अंश-
विषयगत भूमि पर प्रेस क्लब की बाउण्ड्री के भीतर दुरभि सन्धि करके दस्तरखान नानवेज प्वाइंट के नाम से किचेन बनाकर नानवेज फूड प्रोडक्टस का विक्रय किया जा रहा हे। इस प्रकार प्रतिमाह अवैध रुप से लाखों रुपये का धनोपार्जन किया जा रहा है। इस प्रकार अवैध रुप से लाखो रुपये का धनोपार्जन किया जा रहा है तथा प्रतिमाह राज्य सरकार को लाखो रुपये की क्षति पहुंचायी जा रही है।