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कंटेंट चोरी को लेकर 60 वेबसाइटों के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा ZEE, अदालत ने कहा- सबको ब्लॉक करो

दिल्ली हाई कोर्ट ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड की शिकायत पर सुनवाई करते हुए साठ (60) वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. आरोप है कि ये वेबसाइटें उस कंटेंट को उठाकर चला रही हैं जिस पर जी का कॉपीराइट है.

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने जी को सभी वेबसाइटों के नाम भी उजागर करने का निर्देश जारी किया है.

बार एंड बेंच की वेबसाइट में प्रकाशित खबर के अनुसार, न्यायमूर्ति मिनी पुष्करण ने इन सभी वेबसाइटों के डोमेन नाम के पंजीकरण को निलंबित करने के साथ ही जी एंटरटेनमेंट को उनके नाम, पता, ईमेल, फोन नंबर और आईपी एड्रेस का खुलासा करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) कंपनियों को जी द्वारा पहचानी गई वेबसाइटों तक पहुंच को बाधित करने का भी ऑर्डर दिया है.

अपने निर्देश में अदालत ने यह भी जोड़ा कि यदि कोई वेबसाइट इस दोरान गलती से ब्लॉक कर दी जाती है, जिसने जी का कंटेंट नहीं उठाया हो तो वह बाद में अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रख सकता है.

बता दें कि जी ने हाल ही में अपनी कॉपीराइट सामग्री की जबर्दस्त चोरी और प्रसारण अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ अदालत का रूख किया था. आरोप था कि 60 वेबसाइटें कुछ वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए उनके कंटेंट की अनधिकृत स्ट्रीमिंग और चोरी में संलग्न हैं.

इस मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च 2025 को होनी तय की गई है. जी की तरफ से एडवोकेट सिद्धार्थ चोपड़ा, विवेक अय्यगरी, अंगद एस मक्कड़, ऋषभ राव और चंदा शशिकांत पोश हुए. वहीं गूगल का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता नील मेसन, विहान डांग, उज्जवल भार्गव और आदित्य माथुर ने किया.

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