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उत्तर प्रदेश

यूपी-रेरा ने वेव, अंसल समेत 91 बिल्डरों पर ठोका 2.66 करोड़ रुपये जुर्माना, ये है वजह!

त्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (यूपी-रेरा) ने राज्य के 91 बिल्डरों पर 2.66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई घर खरीदारों के हितों की रक्षा और रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

जिन बिल्डरों पर जुर्माना लगा है उनपर रियल एस्टेट विज्ञापन नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है।

रेरा के मुताबिक, इन बिल्डरों ने या तो अपने प्रोजेक्ट्स को पंजीकृत किए बिना उनका प्रचार-प्रसार किया या फिर विज्ञापनों में अनिवार्य रेरा पंजीकरण संख्या और क्यूआर कोड प्रदर्शित नहीं किया। रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हर प्रमोशनल सामग्री में रेरा पंजीकरण नंबर हो, ताकि खरीदारों को सभी जरूरी जानकारी मिल सके।

जुर्माना भुगतने वालों में एआईएमएस प्रमोटर्स, वेव मेगा सिटी सेंटर, अंसल हाउसिंग लिमिटेड, अंतरिक्ष रियलटेक और एटीएस रियल्टी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। जुर्माने की राशि प्रोजेक्ट की प्रकृति और उल्लंघन की गंभीरता के अनुसार तय की गई है।

यूपी-रेरा ने इन सभी बिल्डरों को आदेश दिया है कि वे समयसीमा के भीतर जुर्माना राशि जमा करें और अनुपालन रिपोर्ट पेश करें। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो जुर्माना भूमि राजस्व के बकाए के रूप में वसूला जाएगा।

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