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उत्तर प्रदेश

शादी, पार्टी, इवेंट से मोटी फीस वसूलने वाला इकाना स्टेडियम को नगर निगम का नोटिस, आखिर कृपा किसकी है?

देवकी नंदन मिश्रा-

इकाना स्टेडियम महंगे टिकट से करता है कमाई, शादी, पार्टी, इवेंट के नाम पर लेता है मोटी फीस लेकिन हाउस टैक्स के नाम पर बहाना, 28 करोड़ से अधिक का नगर निगम ने भेजा नोटिस, छोटे छोटे भवनों पर तो हो जाती है कार्यवाही आखिर इकाना पर किसकी है कृपा? आम आदमी जब टैक्स दे रहा है तो इकाना क्यों नहीं देगा?


क्या है पत्र में…?

यह पत्र नगर निगम लखनऊ द्वारा इकाना स्पोर्ट्स सिटी प्रा. लि. को संबोधित है। इसमें नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 177(C) के तहत संपत्तियों की कर-योग्यता पर चर्चा की गई है। पत्र में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:

  1. स्पोर्ट्स स्टेडियम कर-मुक्त नहीं है:

अधिनियम की धारा 177(C) के अनुसार, केवल उन प्लेग्राउंड और स्टेडियम को कर में छूट दी जाती है जो सरकार या मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से जुड़े होते हैं।

इकाना स्टेडियम एक निजी संस्था द्वारा संचालित है, इसलिए यह कर-मुक्त की श्रेणी में नहीं आता।

  1. नगर निगम द्वारा जारी कर-नोटिस विधि-सम्मत है:

यह स्पष्ट किया गया है कि नगर निगम जोन-4 द्वारा स्टेडियम पर लगाए गए नगर कर का नोटिस कानूनी रूप से सही और लागू करने योग्य है।

  1. अनुशंसा की गई है कि संपत्ति कर लिया जाए:

स्टेडियम का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों जैसे कि IPL और अन्य प्रतियोगिताओं के लिए किया जाता है, जिससे नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 178 के तहत इसे कर योग्य संपत्ति माना गया है।

  1. बकाया कर की जानकारी दी गई है:

पत्र में बताया गया है कि 01.12.2020 से अब तक स्टेडियम पर बकाया कर की राशि कई करोड़ रुपये में है।

भुगतान न करने की स्थिति में नगर निगम नियमानुसार कार्रवाई करेगा।

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