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एफएम रेडियो के कंटेंट और विज्ञापनों की निगरानी करेगी सरकार, कमेटी गठित

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निजी एफएम रेडियो चैनलों पर निगरानी और नियमों के पालन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने प्रोग्राम और विज्ञापन कोड के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए नई इंटर-मिनिस्टीरियल कमेटी (IMC) का गठन किया है।

5 मई 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, यह कमेटी एफएम रेडियो पॉलिसी-2011 के तहत प्रसारित होने वाले कंटेंट और विज्ञापनों की निगरानी करेगी। शिकायत मिलने पर कमेटी संबंधित मामलों की जांच कर अपनी सिफारिश मंत्रालय को भेजेगी।

नई कमेटी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फिक्की और ऑल इंडिया रेडियो के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है।

कमेटी समय-समय पर बैठक कर एफएम रेडियो चैनलों के खिलाफ मिली शिकायतों पर सुनवाई करेगी। अगर किसी चैनल या कार्यक्रम में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो कमेटी जुर्माना, विवादित कंटेंट हटाने या किसी कार्यक्रम अथवा चैनल के प्रसारण पर तय अवधि तक रोक लगाने जैसी कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है।

हालांकि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कार्रवाई से पहले संबंधित एफएम रेडियो ऑपरेटर को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।

कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अंतिम निर्णय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से एफएम रेडियो सेक्टर में कंटेंट और विज्ञापन नियमों का बेहतर पालन सुनिश्चित होगा और शिकायतों पर तेज़ कार्रवाई संभव हो सकेगी।

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