गोंडा। कैसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने 50 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। कंपनी का आरोप है कि बृजभूषण शरण सिंह ने उसके घी की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए उसे नकली बताया था। मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रही है और अगली सुनवाई 18 सितंबर को होनी है।
बताया जा रहा है कि वर्ष 2022 में बृजभूषण शरण सिंह ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पतंजलि के घी को लेकर टिप्पणी की थी और लोगों से घर में गाय या भैंस पालने की अपील की थी। इस बयान के बाद पतंजलि और पूर्व सांसद के बीच विवाद सामने आया था।
सुनवाई के दौरान पतंजलि फूड्स के वकील विक्रम मालवीय ने दावा किया कि बृजभूषण के बयान से कंपनी की ब्रांड छवि को नुकसान पहुंचा और इसका असर कंपनी के शेयर मूल्य पर भी पड़ा। कंपनी ने इसी आधार पर आर्थिक नुकसान का हवाला देते हुए 50 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा किया है।
पतंजलि फूड्स की वेबसाइट पर इंदौर के विजय नगर का पता दर्ज होने के चलते मानहानि का मामला इंदौर में दाखिल किया गया था। जिला अदालत में ट्रायल के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह को नोटिस भी जारी किए गए हैं।
इस मामले के बीच 2025 में पिथौरागढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई का भी जिक्र सामने आया है। विभाग की जांच में पतंजलि के घी का सैंपल खाद्य मानकों पर खरा नहीं उतरने की बात सामने आई थी। दूसरा सैंपल भी फेल होने के बाद मामला अदालत पहुंचा, जहां पतंजलि पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाए जाने की जानकारी सामने आई थी।
पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने गोंडा के पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 50 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है.
बृजभूषण शरण सिंह ने सार्वजनिक मंच पर पतंजलि के घी को नकली बताया था (लगभग एक साल पहले और 2022 में भी इसी तरह के बयान दिए थे). कंपनी का दावा है कि इन बयानों से उसके उत्पादों और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा तथा व्यावसायिक नुकसान हुआ.
मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (इंदौर बेंच) में है. 15 सितंबर 2026 को सुनवाई हुई. बृजभूषण की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया. अगली सुनवाई 18 सितंबर 2026 को तय है.
-ओम प्रकाश सिंह, पत्रकार
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