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दिल्ली हाईकोर्ट में अंजना ओम कश्यप और खान सर के बीच मानहानि मामले में समझौता, 4पीएम वाला मामला अटका

नई दिल्ली, 4 नवंबर 2026 : दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क की ओर से खान सर (फैसल खान) तथा अन्य शिक्षकों के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे में समझौता दर्ज कर लिया है।

मुकदमा उन टिप्पणियों को लेकर दायर किया गया था, जिनमें कश्यप और उनके चैनल को “बिकाऊ पत्रकार” और “चाटुकार” जैसे शब्द कहे गए थे। ये टिप्पणियां कश्यप की उस कवरेज के बाद आईं, जिसमें उन्होंने “स्टार टीचर्स” के बढ़ते प्रभाव और शिक्षा के व्यावसायीकरण पर सवाल उठाए थे।

मई 2026 में नीट परीक्षा से जुड़े विवाद के दौरान कश्यप ने आज तक पर एक बहस में ऑनलाइन शिक्षकों को लेकर चिंता जताई थी। इसके बाद खान सर और अन्य शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कश्यप और टीवी टुडे ने 2 करोड़ रुपये के हर्जाने और आपत्तिजनक पोस्ट हटाने की मांग करते हुए सिविल मुकदमा दायर किया था।

जुलाई 2026 में जस्टिस तुषार राव गेडेला ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा था। सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव को मध्यस्थ नियुक्त किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और आपत्तिजनक भाषा हटाने की अपील की थी। खान सर से कश्यप के बच्चों के स्कूल का जिक्र करने वाली पोस्ट हटाने को भी कहा गया था।

आज अदालत को बताया गया कि खान सर और पांच अन्य प्रतिवादियों—बाबिता त्यागी, अरविंद भदौरिया, मनीष यादव तथा एक्स अकाउंट ऑपरेटर्स समखासा और अभिमन्यु1305—के साथ समझौता हो गया है। अधिवक्ता वृंदा भंडारी ने कश्यप की ओर से यह जानकारी दी।

हालांकि 4पीएम न्यूज के साथ समझौता नहीं हो सका। अदालत ने कहा कि 4पीएम न्यूज के पत्रकार की टिप्पणी सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं थी, बल्कि व्यक्तिगत राय थी, जिसमें कश्यप को “फेक न्यूज की दुकान” कहा गया था। अदालत ने एक और मध्यस्थता का मौका देने का निर्देश दिया और मध्यस्थ राजशेखर राव के प्रयासों की सराहना की।

मामला अब 15 दिसंबर को सुना जाएगा।

यह समझौता लंबे समय से चल रहे विवाद का बड़ा हिस्सा हल करता है, हालांकि कुछ पक्ष अभी भी प्रक्रिया में शामिल हैं।

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