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मजीठिया मामले पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, 28 अप्रैल को अंतिम फैसला

दिल्ली : सर्वोच्च न्‍यायालय ने अखबार मालिकों द्वारा अपने कर्मचारियो को मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ न देने के मामले को गंभीरता से लिया है। न्यायालय ने कर्मचारियों की ओर से दायर याचिका मंजूर कर सभी अखबार मालिकों को 28 अप्रैल 2015 तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मामले पर ‘अगली और अंतिम’ सुनवाई 28 अप्रैल 2015 को होगी और उसी दिन फैसला सुना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया है कि उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी।

 

दिल्ली : सर्वोच्च न्‍यायालय ने अखबार मालिकों द्वारा अपने कर्मचारियो को मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ न देने के मामले को गंभीरता से लिया है। न्यायालय ने कर्मचारियों की ओर से दायर याचिका मंजूर कर सभी अखबार मालिकों को 28 अप्रैल 2015 तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मामले पर ‘अगली और अंतिम’ सुनवाई 28 अप्रैल 2015 को होगी और उसी दिन फैसला सुना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया है कि उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी।

 

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 28 अप्रैल को ही सुनवाई पूरी कर दी जाएगी। इस मामले पर सुनवाई के लिए आगे की और कोई तारीख मंजूर नहीं होगी। सभी पक्षों को यह भी अवगत करा दिया गया है कि वे अपनी ओर से सभी कागजी प्रक्रिया समय से पूरी कर दें ताकि 28 अप्रैल को ही सुनवाई मुकम्मल हो सके।

गत 10 मार्च 2015 को सभी 10 याचिकाएं अदालत के सामने सुनवाई के लिए प्रस्तुत की गई थीं। अखबार मालिक नामचीन वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखना चाह रहे थे परंतु अदालत ने मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट कर दिया गया कि अगली तारीख को मामला पूरी तरह से सुनने के बाद उस पर अंतिम फैसला उसी दिन सुना दिया जायेगा। इस बीच भड़ास की मुहिम पर दायर सभी आर्जियों पर भी बहुत शीघ्र सुनवाई होने की संभावना जताई गई है। सुप्रीम कोर्ट में पेश इस मामले में सभी मालिकों के खिलाफ अवमानना की अर्जी डाली गयी है।

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