Ambrish Kumar : मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित आजम खान को लेकर हुए स्टिंग आपरेशन में मीडिया खासकर इलेक्ट्रानिक चैनल के कई पत्रकारों को 26 फरवरी को विधान सभा में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं. इन पत्रकारों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 a, 295 a, 200, 463, 454, 465, 469 और 471 लगाई गई है. इतनी बड़ी संख्या में संभवतः पहली बार चैनलों के पत्रकार विधान सभा में पेश होंगे.
विधान सभा चाहे तो उन्हें माफ़ भी कर सकती है. बसपा के स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन सभी चैनल वाले पत्रकारों पर राष्ट्रद्रोह की धारा लगाने को भी कहा है जिन्होंने फर्जी स्टिंग के जरिए आजम खान को फंसाने का प्रयास किया. इन पत्रकारों को अब 26 फरवरीको विधान सभा में भी पेश होना है क्योंकि इन्हें विधान सभा की समिति ने दोषी पाया है.
वरिष्ठ पत्रकार अंबरीश कुमार के फेसबुक वॉल से.