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उत्तर प्रदेश

अमिताभ ठाकुर की कंप्लेंट में उप-लोकायुक्त मानहानि के दोषी नहीं- लखनऊ कोर्ट

खनऊ की एक कोर्ट ने आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा उप-लोकायुक्त दिनेश कुमार सिंह के खिलाफ दायर मानहानि के परिवाद को खारिज कर दिया है.

पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य के खिलाफ लोकायुक्त के समक्ष दायर परिवाद के संबंध में दिनेश कुमार सिंह ने एक साक्षात्कार में शिकायत में दम नहीं होने तथा अमिताभ ठाकुर के आदतन शिकायत करने की बात कही थी.

इस मामले में दायर मानहानि के परिवाद को सीजेएम लखनऊ ने अगस्त 2023 में लोकायुक्त एक्ट की धारा 17 में प्रतिबंधित होने के आधार पर खारिज कर दिया था.

इस संबंध में दायर पुनरीक्षण वाद पर फैसला देते हुए एडीजे कोर्ट संख्या- 20 नीरज कुमार बरनवाल ने कहा कि, “दिनेश कुमार सिंह द्वारा कही गई बात मानहानि की श्रेणी में नहीं आती है क्योंकि यह एक सामान्य टिप्पणी है, जिससे कोई हानि नहीं पहुंची है. अमिताभ ठाकुर ने मात्र अतिसंवेदनशीलता के कारण इस कथन को मानहानिपरक माना. कोर्ट ने कहा कि यदि इसमें मानहानि की कोई बात आ भी रही है तो वह इतनी तुच्छ प्रकृति की है कि उसे अनदेखी की जाए.”

देखें आदेश…

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