साहिबाबाद। भारतीय प्रेस परिषद के अनुभाग अधिकारी (शिकायत प्रकोष्ठ) ने जिला सूचना अधिकारी गाजियाबाद के खिलाफ एक पत्रकार द्वारा की गई शिकायत के परिपेक्ष में अधिनियम 1978 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है।
नोएडा से प्रकाशित एक समाचार पत्र के गाजियाबाद जिला संवाददाता जय प्रकाश भारद्वाज ने भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष को लिखित शिकायत की थी कि गाजियाबाद के जिला सूचना अधिकारी ने उत्तर प्रदेश निर्वाचन की मतगणना के लिए उसे प्रेस पास जानबूझकर जारी नहीं किया। जिससे न केवल उसे समाचार संकलन के लिए रोका गया बल्कि उसका मानसिक उत्पीड़न भी किया गया था।
इस संबंध में संवाददाता जयप्रकाश भारद्वाज ने गाजियाबाद के जिला सूचना अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी। 25 मार्च 2022 को लिखित शिकायती पत्र के संदर्भ में भारतीय प्रेस परिषद के अनुभाग अधिकारी (शिकायत) शाश्वती देबनाथ नारायण ने संवाददाता जयप्रकाश भारद्वाज को दिनांक 23 मई 2022 को लिखे पत्र में बताया है कि भारतीय परिषद प्रेस परिषद ने अधिनियम 1978 के अंतर्गत एक केस संख्या 78/2022 पंजीकृत कर लिया है। आगे की कार्रवाई अभी प्रक्रियाधीन है तथा आगे की कार्रवाई के संदर्भ में उसको तदनुसार सूचित किया जाएगा।
गौरतलब है कि संवाददाता जय प्रकाश भारद्वाज ने भारतीय प्रेस परिषद को अनेक प्रमाण देकर यह बताया था कि कि हर बार जिला सूचना कार्यालय गाजियाबाद द्वारा उसे सरकारी कार्यक्रम और मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में समाचार संकलन के लिए प्रेस पास दिया जाता रहा है। लेकिन इस बार मतगणना के कवरेज के लिए उसे जिला सूचना अधिकारी ने जानबूझकर प्रेस पास जारी नहीं किया, उसका मानसिक उत्पीड़न किया गया तथा समाचार संकलन करने से अप्रत्यक्ष रूप से रोका गया। जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने आरोप को निराधार बताया ।