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दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘मिर्ची’ और ‘रेडियो मिर्ची’ को कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी की

दिल्ली हाई कोर्ट ने एंटरटेनमेंट नेटवर्क (इंडिया) लिमिटेड के स्वामित्व वाली ऑडियो सामग्री को प्रसारित करने को लेकर 3 रेडियो स्टेशनों को ट्रेडमार्क/कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया है.

जिन रेडियो स्टेशनों के लिए यह आदेश दिया गया है उनमें- मिर्ची, रेडियो मिर्ची और संडे सस्पेंस का नाम शामिल है.

इसके अलावा एंटरटेनमेंट नेटवर्क ने लगभग 25 अन्य वेबसाइटों और ऐप को भी अदालत के जरिए कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ शिकायत दी थी.

आरोप है कि उपरोक्त सभी लोग ऑडियो सामग्री के अनधिकृत और अवैध प्रसारण व संचार में लगे हुए थे. यह भी आरोप है कि प्रतिवादियों के यूआरएल अपनी सामग्री प्रसारित करने के लिए यूट्यूब और एप्पल डिस्ट्रीब्यूशन जैसी संस्थाओं द्वारा संचालित प्लेटफार्मों का उपयोग करते हैं.

इससे पहले इस मामले में कोर्ट ने 22 दिसंबर 2022 को, एक निषेधाज्ञा जारी की थी, जिसमें यूट्यूब (प्रतिवादी संख्या 26 से 30) सहित मध्यस्थ प्लेटफार्मों को उल्लंघन करने वाले यूआरएल को हटाने का निर्देश दिया था.

अदालती कवरेज करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के अनुसार, सिंगल बेंच न्यायाधीश मिनी पुष्करण ने कहा कि मध्यस्थों ने उनके आदेश के अनुसार उल्लंघन करने वाले यूआरएल हटा दिए, लेकिन प्रतिवादी संख्या – 1 से 25 तक ने निर्धारित समय तक अपना लिखित आवेदन नहीं दिया.

जिसेक बाद ट्रेडमार्क उल्लंघन और कॉपीराइट उल्लंघन का नोटिस जारी किया गया है.

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