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उत्तराखंड

पत्रकार से चौकी इंचार्ज ने की मारपीट, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांग लिया!

त्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने पत्रकार पिटाई प्रकरण में राज्य सरकार, एसएसपी उधमसिंह नगर और एसएचओ खटीमा को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. अदालत में, चौकी इंचार्ज खटीमा द्वारा पत्रकार को बिना किसी कारण हावलात में रखने और दुर्व्यवहार करने को लेकर सुनवाई चल रही है.

मामले में सुनवाई की अगली तारीख 13 मई को निर्धारित की गई है.

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खटीमा के रहने वाले पत्रकार दीपक यादव ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनका बेटा कपिल यादव 21 फरवरी को सात बजे प्लॉट का काम देखकर खटीमा वापस आ रहा था. इसी दौरान उसकी कुछ अन्य बच्चों से कहासुनी हो गई. बेटे ने इस बात की सूचना फोन पर दी. वे घटनास्थल पर पहुंचे लेकिन उससे पहले चौकी इंचार्ज संदीप पिलखवाल वहां पहुंच गए थे.

जब पत्रकार ने इसकी जानकारी चौकी इंचार्ज से ली तो उन्होंने जवाद देने की बजाय उल्टा गाली-गलौच शुरू कर दी. इसके बाद चौकी इंचार्ज उन्हें गाड़ी में बिठाकर ले गए और हवालात में बंद कर दिया. फर्जी तरीके से उनकी स्कूटी का चालान करके सीज कर दिया. अन्य पत्रकारों को बात की जानकारी मिली तो थाने पहुंचे. लेकिन किसी को पीड़ित पत्रकार से मिलने नहीं दिया गया. इसके बाद दीपक यादव ने एसएसपी व सीएम से शिकायत की लेकिन उनकी शिकायत पर किसी ने कोई कार्यवाही नहीं की. पीड़ित ने कोर्ट में याचिका देकर चौकी इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की है.

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