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टीवी पत्रकार राहुल शिवशंकर को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत, FIR रद्द

र्नाटक हाईकोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार राहुल शिवशंकर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। यह मामला उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के बजट आवंटन पर सवाल उठाए थे।

क्या है पूरा मामला?

राहुल शिवशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में राज्य सरकार के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए बजट आवंटन पर टिप्पणी की थी। उन्होंने लिखा था, “राज्य सरकार, जो कि मंदिरों से बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त करती है, उन्हें बजट में कोई धनराशि क्यों नहीं दी, जबकि अन्य धार्मिक स्थलों को बड़ी राशि दी गई है?”

उनकी इस टिप्पणी पर कोलार के काउंसलर एन. अंबरेश ने आपत्ति जताई और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने IPC की धारा 153A और 505 के तहत शिवशंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। अंबरेश का आरोप था कि यह पोस्ट धार्मिक समूहों के बीच नफरत फैलाने की मंशा से की गई थी।

हाईकोर्ट का फैसला

एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल शिवशंकर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे चुनौती दी। उन्होंने अपनी याचिका में दलील दी कि उनका ट्वीट केवल तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित था और इसमें किसी भी प्रकार की गलत जानकारी नहीं दी गई थी।

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि शिवशंकर की पोस्ट में कोई गलत तथ्य नहीं थे और इसका उद्देश्य किसी समुदाय के खिलाफ द्वेष फैलाना नहीं था। कोर्ट ने यह कहते हुए एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।

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