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रजत शर्मा के डीपफेक वीडियो चलाने वाले दो यूट्यूब चैनलों को 36 घंटे में हटाने का आदेश!

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गूगल एलएलसी (Google LLC) को निर्देश दिया है कि वह दो ऐसे यूट्यूब चैनलों को 36 घंटे के भीतर हटा दे, जो इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर-इन-चीफ राजत शर्मा की डीपफेक और फर्जी वीडियो बनाकर प्रसारित कर रहे थे।

जस्टिस मनीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने आदेश दिया कि गूगल एक सप्ताह के भीतर इन चैनलों से जुड़ी बेसिक सब्सक्राइबर जानकारी (BSI), एक्सेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स तथा मॉनिटाइजेशन डेटा राजत शर्मा को उपलब्ध कराए।

राजत शर्मा ने अपनी चल रही पर्सनैलिटी राइट्स याचिका में यह आवेदन दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने यूट्यूब पर उनके नाम और चेहरे का इस्तेमाल करके फर्जी निवेश सलाह देने वाले वीडियो हटाने की मांग की थी। उन्होंने यह भी आग्रह किया था कि यूट्यूब को इस मामले में पक्षकार बनाया जाए।

कोर्ट ने कहा कि यदि भविष्य में ऐसे और डीपफेक वीडियो सामने आते हैं, तो राजत शर्मा सीधे यूट्यूब से संपर्क कर सकते हैं, और प्लेटफॉर्म को ऐसे कंटेंट को 48 घंटे के भीतर हटाने की जिम्मेदारी होगी।

जस्टिस अरोड़ा ने सुनवाई के दौरान कहा —

“जब कोई व्यक्ति खुद कहता है कि उसका डीपफेक बनाया गया है, तो जांच की क्या जरूरत है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।”

उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या से कोर्ट एक ‘ग़रीवेंस रीड्रेसल फोरम’ (शिकायत निवारण मंच) बन गया है, जबकि सोशल मीडिया कंपनियों के पास पहले से ही कानूनी तंत्र मौजूद है।

अपने आदेश में जज ने कहा —

“चूंकि यह वीडियो फर्जी, एडिटेड और एआई-जनरेटेड हैं जो राजत शर्मा की छवि का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए अदालत मानती है कि वादी (शर्मा) ने आवश्यक निर्देश पाने का पूरा आधार पेश किया है।”

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि राजत शर्मा और गूगल एक संयुक्त बैठक करें, जिसमें शर्मा यूट्यूब पर उनके नाम से फैलाए जा रहे सभी डीपफेक कंटेंट की पहचान करा सकें। गूगल को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि ऐसे समान या मिलते-जुलते वीडियो भी हटाए जाएं ताकि यह जिम्मेदारी केवल वादी पर न आए।

जज ने कहा कि यह कार्रवाई न सिर्फ राजत शर्मा के कानूनी और वैयक्तिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि झूठी और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए भी जरूरी है।

राजत शर्मा की ओर से साईकृष्ण एंड एसोसिएट्स लॉ फर्म के वकील — साईकृष्ण राजगोपाल, दिशा शर्मा, स्नेहिमा जौहरी, दीपिका पोखरिया और मयथिली गिरीश — अदालत में पेश हुए।

कोर्ट ने राजत शर्मा को यह छूट भी दी है कि यदि भविष्य में किसी अन्य यूट्यूब चैनल पर उनके खिलाफ कोई फर्जी वीडियो अपलोड होता है, तो वे गूगल को सूचित करें और गूगल उसे 48 घंटे के भीतर हटाने के लिए बाध्य होगा।

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