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सीजेएम कोर्ट बस्ती ने अमर उजाला के संपादक को किया तलब

बस्ती के सीजीएम कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार ने अमर उजाला के पत्रकार सोहन सिंह के प्रार्थना पत्र एवं बयानों को गंभीरता से लेते हुए अमर उजाला के संपादक शरद मौर्य एवं अन्य को विभिन्न धाराओं में तलब किया है. उपस्थिति हेतु दिनांक 3 अगस्त 2018 की तारीख नियत की है. ना उपस्थित होने की दशा में उनके विरुद्ध पुलिसिया कार्यवाही की जा सकती है.

पत्रकार सोहन सिंह ने आरोप लगाया है कि अमर उजाला के संपादक 67 लाख रुपया तनख्वाह को रोक लिया है… यह मामला श्रमायुक्त बस्ती की कोर्ट में विचाराधीन है… श्रम आयुक्त की कोर्ट में अमर उजाला के संपादक शरद मौर्या ने अमर उजाला प्रेस के मालिकों की तरफ से जवाब लगाया है. संबंधित पत्रावली आदेश में लगी है…

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सोहन सिंह का कहना है यह लड़ाई व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे जनपद के सभी पत्रकार भाइयों के लिए लड़ रहा हूं. संपादक या किसी प्रभारी द्वारा कार्य कराने के एवज में तनख्वाह ना दिया जाना मूलभूत अधिकार का हनन है. यह स्वतंत्रता रोकने जैसा है. सोहन सिंह का कहना है कि संपादक का तलब किया जाना सही दिशा में उठाया गया कदम है. इससे वह पत्रकार संघ की जीत को महसूस कर रहे हैं.

https://www.youtube.com/watch?v=55NezS4H4_4

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