नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को Star India को एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व राहत देते हुए ‘सुपरलैटिव इंजंक्शन’ (Superlative Injunction) प्रदान किया है। इस आदेश के तहत अब Star India को अपने कॉपीराइट और ब्रॉडकास्ट पुनरुत्पादन अधिकारों का उल्लंघन करने वाले मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स के खिलाफ रीयल-टाइम में कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई है।
यह आदेश उस अंतरिम राहत का विस्तार है, जो Star India को 10 फरवरी 2025 को दी गई थी। तब कोर्ट ने IPTV Smarters और अन्य अज्ञात प्लेटफॉर्म्स के जरिए खेल सामग्री की अवैध स्ट्रीमिंग को रोकने के लिए Star India को रिलीफ दी थी। अब Star India की ओर से दाखिल सात नई याचिकाओं में कोर्ट को बताया गया कि 16 नई डोमेन और 3 मोबाइल ऐप्स उसकी लाइव स्पोर्ट्स कंटेंट, खासकर IPL, की पायरेसी में लिप्त हैं।
कोर्ट ने माना कि इंटरनेट पर पायरेसी तेजी से और सुनियोजित ढंग से हो रही है। ऐसे में जब तक कोर्ट में याचिका दाखिल होती है और उसका निपटारा होता है, तब तक लाइव स्ट्रीमिंग जैसे समय-संवेदनशील इवेंट्स की चोरी हो चुकी होती है। इसे देखते हुए कोर्ट ने Star India को ऐसे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का अधिकार देते हुए इसे “डायनामिक+ इंजंक्शन” से भी आगे का कदम करार दिया।
कोर्ट ने कहा, “आज के तकनीकी युग में अल्फ़ान्यूमेरिक, मिरर या रीडायरेक्ट वेरिएंट वेबसाइट्स बनाना बेहद आसान हो गया है। ऐसे में जब तक कोर्ट से रिलीफ मिलती है, अवैध स्ट्रीमिंग पहले ही शुरू हो चुकी होती है।”
इस आदेश के तहत:
- डोमेन रजिस्ट्रार्स को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे डोमेन सस्पेंड करें।
- इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को आदेश दिया गया है कि वे Star India की सूचना पर तुरंत उन वेबसाइट्स और ऐप्स को ब्लॉक करें।
इसके अलावा, सभी प्रतिवादियों (Defendants) को नाम, पता और भुगतान संबंधित जानकारियाँ कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
यह पहली बार है जब किसी भारतीय अदालत ने इस तरह का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसे “सुपरलैटिव इंजंक्शन” कहा जा सकता है, जो Star India को पायरेटेड कंटेंट के खिलाफ तुरंत राहत के लिए नया रास्ता देता है — चाहे वो वेबसाइट के ज़रिए हो या मोबाइल ऐप्स के जरिए।
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