दैनिक हिंदुस्तान अखबार के विरुद्ध इटावा न्यायालय में परिवाद दर्ज, फ़र्जी व भ्रामक खबर छापने को लेकर सैफई के सुघर सिंह पत्रकार ने दर्ज कराया परिवाद
इटावा । कानपुर से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान अखबार की मालकिन शोभना भरतिया, प्रधान संपादक शशि शेखर, प्रकाशक राजीव, संपादक सुनील द्विवेदी, कानपुर के क्राइम रिपोर्टर गौरव चतुर्वेदी के विरुद्ध परिवाद दर्ज कराया गया है। इन सभी के विरुद्ध यह परिवाद फ़र्जी खबर छापने को लेकर कराया गया है।
सैफई निवासी सुघर सिंह पत्रकार ने बताया कि कानपुर से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान अखबार में मेरे विरुद्ध फर्जी व आधारहीन खबर छाप कर समाज में मान सम्मान को धूमिल किया गया है। इसके लिए उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इटावा के कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया है।
सुघर सिंह ने बताया कि उनके विरुद्ध 20 मार्च को 2020 को एक फर्जी खबर छापी गई थी जिसमें हेडिंग लगाई गई ‘पुलिसकर्मी बनकर लूटपाट करने वाले तीन गिरफ्तार’, जो पूरी तरह फर्जी थी।
उक्त समाचार पत्र ने मेरी बोलेरो गाड़ी पर काली फिल्म लगी होने की झूठी खबर भी लिखी थी जब कि मेरी गाड़ी पर न ही काली फ़िल्म थी और न ही काली फ़िल्म का चालान हुआ।
लिखा गया कि गाड़ी से पुलिस के फर्जी आईकार्ड बरामद व साथियों को पुलिसकर्मी बताया गया है जो पूरी तरह झूठ है। उन्होंने बताया कि मुकदमे व चार्जशीट में व प्रेस विज्ञप्ति में भी इस तरह की फर्जी बातों का कोई जिक्र नहीं था जो इस अखबार ने छापी है।
सुघर सिंह ने बताया कि वे खुद भी हिंदुस्तान अखबार में लगभग एक साल तक काम कर चुके हैं। कुछ लोग खुन्नस व द्वेष वश उनके पीछे पड़ गए हैं।
इटावा के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव चन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि उक्त अखबार के मालिक, प्रधान संपादक, सम्पादक, प्रकाशक व क्राइम रिपोर्टर को आरोपी बनाया गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 500/501 का अपराध बनता है।
Abhinav
July 24, 2021 at 1:01 am
Crime reporter तो खुन्नस मे inext में भी ऐसे ही सबकी खबर लगा देते रहे , बाद में उन्हीं लोगों से वसूली करते रहे। निकाल दिए गए वहाँ से तो यहाँ आ गए। अब यहाँ भी यही खेल करता है, किसी दिन संपादक को भी पिटवा देगा।