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योगी के सूचना निदेशक ने निकाला टप्पेबाज विज्ञापन एजेंसियों का तोड़, देखें आदेश

त्तर प्रदेश की योगी सरकार के सूचना निदेशक शिशिर सिंह ने विज्ञापन एजेंसियों के लिए एक नया आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत विज्ञापन एजेंसियों को बतौर जमानत जनसंपर्क विभाग में 30 लाख रुपये जमा कराने होंगे.

यह फैसला उस दिशा में लिया गया है, जिसमें तमाम अखबार और पत्र-पत्रिकाओं के मालिक या प्रतिनिधि जाकर, उसे सरकारी विज्ञापन छापने का भुगतान न होने की शिकायत करते थे. ये शिकायतें तब आ रही थीं, जब विज्ञापन उन्हें प्रदेश सरकार से अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से दिया गया छापा.

पत्र में बाकायदा छह माह के भीतर विज्ञापन एजेंसियों को निदेशालय में भुगतान संबंधी डिटेल देने का आदेश दिया गया है. इस अवधी के बाद शिकायत मिलने पर एजेंसी का जमा जमानत राशि जब्त किया जा सकता है.

इस आदेश को लेकर ऑल इंडिया न्यूजपेपर एसोसिएशन (आईना) व अन्य संगठनों ने सूचना निदेशक शिशिर सिंह द्वारा किए गए इस फैसले का स्वागत करते हुए लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों को निरंतर पारदर्शिता के सिद्धांत पर विज्ञापन दिए जाने की मांग की है.

बता दें कि आईना द्वारा, लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों को विज्ञापन एजेंसियों द्वारा विज्ञापन प्रकाशित करने के उपरांत भुगतान न दिए जाने पर एजेंसियों पर शिकंजा कसने की मांग की गई थी. शिकायत थी कि सूचना निदेशालय द्वारा मात्र कुछ समाचार पत्रों को नियमित विज्ञापन दिया जाता है जबकि ऐसे अनेक लघु एवं मध्यम समाचार पत्र हैं जिनको पूरे साल में एक भी विज्ञापन निर्गत नहीं किया गया है और एजेंसियों के माध्यम से कभी-कभार जो छप जाता है उसकी भरपाई नहीं होती.

देखें संबंधित आदेश का पत्र…

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