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मध्य प्रदेश

पूर्व सरपंच को ब्लैकमेल करने वाले चार पत्रकारों को दो वर्ष सश्रम करावास की सजा

नीमच। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नरेन्द्र कुमार भण्डारी की कोर्ट ने पूर्व सरपंच को धमकाकर बीस हजार रुपए मांगने के आरोपी चार पत्रकारों को दो-दो वर्ष सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विपिन मण्डलोई ने बताया कि फरियादी बालाराम ग्राम भरभडिय़ा कापूर्व सरपंच था। अपने खेत पर लगे ट्यूबवेल का उपयोग वह सिंचाई के अलावा ग्रामीणों को पीने का पीना देने के लिए करता था।

कम वर्षा होने के कारण फरियादी 11 दिसंबर 2015 को ट्यूबवेल को रिबोर करा रहा था। तभी वहां पर चार पत्रकार जुगलकिशोर राठौर, हेमंत मेहरा, नरेंद्र गेहलोत, लोकेंद्र फतनामी आए और स्वयं को पत्रकार बताकर फरियादी को धमकाने लगे कि तुम २० हजार रुपए दे दो नहीं तो तुम्हारी शिकायत कलेक्टर साहब को कर देंगे। ऐसा बोलकर चारों वहां के फोटो और वीडियो लेने लगे।

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मौके पर गांव वालों की भीड इकट्टी हो गई थी। इस कारण 2 आरोपी भाग गये और 2 को गांव वालों ने पकड़ लिया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की जिस पर से अपराध क्रमांक 614/15, धारा 384, 190, 506, 294, 34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। एडीपीओ विपिन मण्डलोई द्वारा अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी बालाराम, चश्मदीद साक्षीगण व विवेचक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया।

न्यायालय द्वारा आरोपीगण जुगलकिशोर पिता जगदीशचंद्र राठौर उम्र 38 वर्ष निवासी इंद्राकॉलोनी नीमच, हेमन्त पिता त्रिभुवन मेहरा उम्र 38 निवासी बघाना, नरेन्द्र पिता हरिराम गेहलोत उम्र 38 वर्ष निवासी भगवानपुरा नीमच तथा लोकेन्द्र पिता लीलाराम फतनानी उम्र 48 वर्ष निवासी हुडका कॉलोनी नीमच को धारा 384 भादवि में 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास व एक-एक हजार जुर्माना से दण्डित किया तथा शेष धारा 190, 506, 294, 34 भादवि के अंतर्गत दोषमुक्त किया गया।

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