Connect with us

Hi, what are you looking for?

Local News Community

प्रिंट

चुराकर हूबहू खबर छापने पर दैनिक पत्रिका के संपादक के नाम प्रेस परिषद ने जारी किया शोकॉज नोटिस

मप्र के इंदौर संस्करण के दैनिक पत्रिका अखबार के संपादक के नाम प्रेस परिषद ने शोकाज नोटिस जारी कर 14 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है। प्रेस परिषद ने यह कार्यवाही पत्रकार कैलाश सनोलिया निवासी नागदा जंक्शन जिला उज्जैन की शिकायत पर की है।

यह शोकाज नोटिस पंजीकृत मामला संख्या 808/ 2022 के तहत प्रेस परिषद नईदिल्ली के सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। इस शोकाज नोटिस में बताया गया है कि कैलाश सनोलिया की शिकायत का सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद मुझे प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम 1979 के विनियम 5(1) के अंतर्गत आपसे कारण जानने का निर्देश हुआ है। प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की धारा 14 के अतंर्गत प्रेस परिषद द्वारा कार्यवाही क्यों नही की जाए।

ऐसी स्थिति में आप अपना लिखित वक्तव्य तीन प्रतियों में नोटिस मिलने के बाद 14 दिनों में प्रेषित करें। इस मामले को प्रेस परिषद की जांच समिति के समक्ष आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतिवेदन की एक प्रति शिकायत कर्ता को भी सीधे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

यह थी शिकायत

शिकायत कर्ता कैलाश सनोलिया ने प्रेस परिषद के समक्ष एक शिकायत की थी कि दैनिक पत्रिका के उज्जैन संस्करण में उनकी स्वयं की प्रकाशित एक खबर को दो दिन बाद चुराकर प्रकाशित किया गया। यह खबर बिहार से प्रकाशित दैनिक देशप्राण के प्रथम पेज पर दिनांक 8 मई 2022 को बाई लाईन अर्थात स्वयं के नाम से प्रकाशित हुई थी। इसी प्रकार एजेंसी हिंदुस्थान समाचार में बतौर संवाददाता 7 मई 2022 को स्वयं के नाम से प्रसारित हुई। स्वयं की फेसबुक पर भी 8 मई 2022 को प्रसारित हुई। इस खबर को चुराकर दैनिक पत्रिका ने अक्षरश: अपने समाचार पत्र में दो दिन बाद 9 मई 2022 को प्रकाशित कर लिया। शिकायत में आपत्ति की गई है कि खबर इस पत्रकार की स्वयं की प्रापर्टी है। उस पर उसका अधिकार है। इस खबर को पत्रिका समाचार पत्र ने बिना पूछे प्रकाशित कर आपराधिक कृत्य किया है। शिकायत के साथ उक्त सभी तथ्यों के प्रमाण भी प्रेषित किए गए थे। इसके बाद प्रेस परिषद ने संपादक विजय चौधरी के नाम कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

CosmoQuick: AI Recruitment For Media Jobs
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

भड़ास लीगल टीम : Bhadas Legal Team

भड़ास मेल: [email protected]

Latest 100 भड़ास

विज्ञापन