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बॉम्बे हाईकोर्ट ने ‘ZEE मालिक चंद्रा’ को एक केस में राहत देकर दूसरे में फंसाया

Zee समूह के चेयरमैन डॉ सुभाष चंद्रा को खुलकर खुशी लेने का मौका नहीं बल्कि छन-छनकर राहत मिलती लग दिख रही है. जान पड़ रहा है उनके ग्रह-नक्षत्र उनसे नाराज चल रहे हैं. खबर ही कुछ ऐसी है.

दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने चंद्रा के एक मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें राहत तो दी लेकिन दूसरे यानी “फंड डायवर्जन” केस में फंसा दिया है. 27 मार्च को दायर इस याचिका में कोर्ट ने चंद्रा को जवाब देने का हुक्म सुनाया है.

जबकि, जो याचिका सेबी को 12 जनवरी के समन पर जवाब नहीं देने की चंद्रा की तरफ से दायर हुई थी, उसमें जरूर हाई कोर्ट ने चंद्रा को राहत देते हुए सेबी की अपील का निपटारा कर दिया.

बता दें कि 12 जनवरी को सेबी ने मीडिया कंपनी से प्रमोटर ग्रुप की फर्मों में कथित रूप से धन हस्तांतरित करने के आरोप में जी एंटरटेनमेंट के प्रमोटरों के खिलाफ चल रही जांच में चंद्रा को तलब किया था. चंद्रा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इसी से बचने के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसमें अदालत ने चंद्रा को राहत दे दी है.

इससे पहले, सेबी द्वारा 27 मार्च को जारी समन को लेकर चंद्रा ने एक याचिका के जरिए तर्क दिया कि, सेबी द्वारा समन.. सेबी अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करता है, जिसे अदालत ने खारिज करते हुए चंद्रा को सेबी के समन का जवाब देने का आदेश दिया. जिसपर चंद्रा के वकील ने बुधवार को कहा कि मार्च वाले समन में मांगे गए दस्तावेज चार सप्ताह में उपलब्ध करा दिए जाएंगे.

अदालत में जी एंटरटेनमेंट के मानद चेयरमैन सुभाष चंद्रा का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील रवि कदम और प्रतीक सेकसरिया ने किया.

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