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वाइफ हिजड़ा बोले तो पति दे सकता है तलाक़!

चंडीगढ़ | हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है, जिसमें महिलाएं अब अपने पति को हिजड़ा नहीं बोल सकती हैं. यदि ऐसा हुआ तो अदालत उसे मानसिक क्रूरता मानेगी. और साथ ही पति तलाक भी दे सकता है.

पूरा, मामला एक तलाक की अर्जी का है, जिसमें पारिवार न्यायालय से अनुमति मिल चुकी है. परिवार न्यायालय के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल किए गए इस मामले की सुनवाई में पीठ ने कहा है कि- “पत्नी का पति को हिजड़ा बुलाना मानसिक क्रूरता है.”

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने मामले में परिवार न्यायालय के तलाक की अनुमति देने वाले फैसले को बरकरार रखा है. जस्टिस सुधीर सिंह व जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की खंडपीठ ने महिला की याचिका खारिज कर दी.

यह तो रही एक परिवार और उसके विवाद-संबंधों की खबर. बशर्ते इसे मीडिया ने किस स्टाइल में गढ़ा है. वह नीचे देख आइये. वैसे भी ये एक ऐसा विषय है जिसे लेकर मीडिया हमेशा प्रमुखता से कैच करता रहा है. देखें हिंदुस्तान की वेबसाइट ने कैसे सेक्स का तड़का लगाकर पेश किया है…

दैनिक जागरण की वेबसाइट में छापा गया कंटेंट और अन्य प्लेटफार्मों पर बनी लीड भी देखिए…


अमर उजाला अखबार में प्रकाशित खबर भी देखिए….

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