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उत्तर प्रदेश

पत्रकार शुभममणि त्रिपाठी हत्याकांड के मेन आरोपी की सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार जमानत खारिज

उन्नाव | उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पत्रकार शुभममणि त्रिपाठी हत्याकांड के मुख्य आरोपी के पति की जमानत अर्जी एक बार फिर खारिज कर दी गई है. कोतवाली ब्रह्मनगर के रहने वाले शुभम की 19 जून 2020 को सहजनी मोड़ पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

इस हत्याकांड में शामिल एक दर्जन से ज्यादा लोगों पर पत्रकार के भाई ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कई आरोपियों की पूर्व में जमानत हो चुकी है. जबकि मुख्य आरोपी के पति की तीन बार हाई कोर्ट से पहले ही जमानत खारिज हो चुकी है.

हत्या की मुख्य आरोपी दिव्या अवस्थी और उसके पति कन्हैया अवस्थी ने लखनऊ हाई कोर्ट में जमानत के लिए कई बार अर्जी दी लेकिन याचिका खारिज कर दी गई. कन्हैया ने जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी तो वह भी खारिज कर दी गई. इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार जमानत अर्जी खारिज की है.

बता दें कि इस पत्रकार हत्याकांड में मृतक के बड़े भाई ऋषभ मणि त्रिपाठी ने कन्हैया अवस्थी, दिव्या अवस्ती, राघवेंद्र अवस्थी, शाहनवाज बिहारी, मोनू खान, कपिल कटारिया, रानू शर्मा, विकास दीक्षित, संतोष बाजपेई, शूटर रिजवान काना, टीपू सुल्तान, सूफियान, शानू गांधी, अपराधी बाबा व अतुल दुबे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के बाद जेल भेजा था. वहीं, हत्या में शामिल एक आरोपित कौशल किशोर को पुलिस चार साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी गिरफ्तार नहीं कर सकी है. जबकि, वारदात के बाद जेल भेजे गए अब्दुल बारी, रानू शर्मा, शाहनवाज, मोनू लुटेरा, कपिल कटारिया, संतोष बाजपेई, विकास दीक्षित, शानू गांधी, रिजवान इत्यादि की जमानत हो चुकी है.

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