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सुप्रीम अदालत से बेदाग निकले भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय

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यशवंत सिंह-

भारत एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के चेयरमैन उपेंद्र राय के ख़िलाफ़ सीबीआई केस को जब हाईकोर्ट ने क्वैश किया तो सीबीआई वाले एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ग़ज़ब फ़ैसला दिया। एसएलपी तो ख़ारिज किया ही, कहा कि अगर इससे संबंधित कोई अन्य केस या एप्लीकेशन पेंडिंग हो तो उसे भी डिस्पोज़्ड ऑफ समझा जाये! बेहद कम शब्दों वाले टू द पॉइंट ऑर्डर में गागर में सागर भर दिया है।

सुप्रीम अदालत से बेदाग निकले Upendrra Rai के लिए आज का दिन वाक़ई बड़ा दिन है।

वैसे भी आजकल का जो समय चल रहा है, वो उपेंद्र राय का ही है। जब बुरे दिन आए थे तो भयानक रूप में आए थे, वैसे ही अब जब अच्छे दिन आए हैं तो छप्परफाड़ तरीके से आया हुआ है।

ग़ाज़ीपुर के शेरपुर गाँव के इस शेर ने भारत एक्सप्रेस चैनल के तीन साल पूरे होने पर मेगा कॉनक्लेव किया जिसमें बड़े बड़े नेता मंत्री गुरु आदि दिखे। फिर सहारा मीडिया के बारे में सूचना आई कि इसके भी अब उपेंद्र राय संकटमोचक बनेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट वाली गुड न्यूज़!

वैसे मेरा निजी मत है कि सहारा मीडिया में अब कुछ बचा नहीं है। सिर्फ़ भावनात्मक जुड़ाव के कारण अगर उपेन्द्र राय जी इस आख़िरी साँस ले रहे भूलुंठित हाथी को सेहतमंद बनाने के मिशन में लगेंगे तो उन्हें भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मेरा आंकलन है, सहारा में एक काम करने वाला होता है तो चार उसकी टांग खींचने वाले होते हैं। खैर, अभी तो उपेंद्र राय जी को सुप्रीम जीत की बहुत बहुत बधाई।

ऑर्डर का हिंदी अनुवाद-

वकीलों की दलीलें सुनने के पश्चात न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

  1. विलंब को माफ किया जाता है।
  2. हम उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं; अतः विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) खारिज की जाती है।
  3. यदि कोई लंबित आवेदन हो, तो उन्हें भी निस्तारित माना जाएगा।
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