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पत्रकार राणा अय्यूब के ट्वीट्स पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र और पुलिस को एक्शन के निर्देश

नई दिल्ली: पत्रकार राणा अय्यूब के पुराने ट्वीट्स को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने उनके कुछ ट्वीट्स को “आपत्तिजनक, भड़काऊ और सांप्रदायिक” बताते हुए केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

क्या है मामला?

दरअसल, यह मामला एक याचिका के बाद सामने आया, जिसमें आरोप लगाया गया कि राणा अय्यूब के 2013 से 2017 के बीच किए गए कुछ ट्वीट्स हिंदू देवी-देवताओं, वीर सावरकर और भारतीय सेना को लेकर आपत्तिजनक हैं।

याचिकाकर्ता ने इन ट्वीट्स को हटाने और कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। इससे पहले निचली अदालत के आदेश पर इन ट्वीट्स को लेकर एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि ये ट्वीट्स पहली नजर में “बेहद आपत्तिजनक, भड़काऊ और सांप्रदायिक” हैं और इस मामले में तत्काल कार्रवाई जरूरी है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह संबंधित दस्तावेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भेजे और मामले में जवाब दाखिल किया जाए।

आगे क्या

कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, X और राणा अय्यूब से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई जल्द तय की गई है।


प्रकरण पर आउटलुक लिखता है-

Delhi High Court has instructed Delhi Police as well as social media platform X to consider action against journalist Rana Ayyub for alleged communal posts from 2013 to 2017. The case pertains to her posts on Hindu deities and Vinayak Savarkar, which were ‘derogatory, inflammatory and communal’, according to Justice Purushaindra Kaurav, LiveLaw reported.


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