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राजस्थान

थानेदार ने पत्रकार को दी गोली मारने की धमकी, हाईकोर्ट ने अदालत बुला लिया!

भीलवाड़ा: राजस्थान के भीलवाड़ा में वरिष्ठ पत्रकार अनिल राठी को कथित रूप से धमकी देने के मामले में अब न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। लगभग एक महीने पहले सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी को लेकर प्रताप नगर थाना प्रभारी राजपाल सिंह पर पत्रकार को डराने और गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगा था।

इस मामले में कार्रवाई न होने से नाराज पत्रकार अनिल राठी ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जोधपुर स्थित उच्च न्यायालय में एसबी क्रिमिनल रिट याचिका संख्या 1546/2026 पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति फरजंद अली ने याचिकाकर्ता को राहत दी है।

अदालत ने 10 अप्रैल 2026 के अपने आदेश में प्रताप नगर थाना प्रभारी राजपाल सिंह को नोटिस जारी कर 23 अप्रैल को हाईकोर्ट, जोधपुर पीठ के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने दस्ती नोटिस जारी करने और इस मामले में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके लिए आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को भी सौंपने को कहा गया है।

गौरतलब है कि पत्रकार अनिल राठी ने आरोप लगाया था कि उनकी एक सोशल मीडिया टिप्पणी से नाराज होकर थाना प्रभारी ने उन्हें अपशब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी। इस कथित धमकी की ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी। इसके बावजूद पुलिस स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं होने पर राठी ने न्यायालय की शरण ली।

याचिका में राजस्थान सरकार, डीजीपी, आईजीपी अजमेर, एसपी भीलवाड़ा और संबंधित थाना प्रभारी को पक्षकार बनाया गया है। मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता बी.एस. चारण ने पैरवी की।

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