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उत्तर प्रदेश

पत्रकार मयूर तलवार प्रकरण में हाईकोर्ट सख्त; बरेली SSP, एसपी सिटी समेत दो थानेदार तलब!

प्रयागराज/बरेली। पत्रकार मयूर तलवार से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार समेत कई पुलिस अधिकारियों को तलब किया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी बरेली, एसपी सिटी बरेली मानुष पारिख, थाना प्रेमनगर के एसएचओ और प्रवीण शंखधार सहित सभी संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता मयूर तलवार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ थाना प्रेमनगर में क्राइम नंबर 260/25 के तहत लूट और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोपों में झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। साथ ही उन्होंने संपत्ति विवाद को लेकर दबाव बनाने और फायरिंग जैसी घटनाओं का भी जिक्र किया है।

इस संबंध में दाखिल क्रिमिनल मिस. रिट पिटिशन संख्या 15363/2025 में तलवार ने निष्पक्ष जांच और अपनी सुरक्षा की मांग की है। मामला अब हाईकोर्ट की निगरानी में आ गया है, जिससे इसकी संवेदनशीलता और बढ़ गई है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का अंतिम समय दिया और साफ किया कि अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

हाईकोर्ट ने मामले को 29 अप्रैल 2026 के लिए सूचीबद्ध करते हुए यह भी निर्देश दिया कि किसी भी पक्ष को नुकसान न पहुंचे। साथ ही पुलिस अधिकारियों, खासकर एसपी सिटी बरेली की भूमिका को लेकर जवाबदेही तय होने के संकेत भी दिए हैं।

यह मामला न सिर्फ एक पत्रकार से जुड़ा है, बल्कि प्रशासनिक निष्पक्षता, पुलिस कार्रवाई और कानून व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। अब अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।

कोर्ट का आदेश देखें…

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