Delhi High Court में यूट्यूबर Shamita Yadav के खिलाफ अवमानना (Contempt) याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है। यह याचिका भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता Gaurav Bhatia ने दायर की है।
मामला सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक और मानहानिकारक कंटेंट पोस्ट किए जाने से जुड़ा है, जो भाटिया के एक टीवी डिबेट में शामिल होने के बाद सामने आया था।
भाटिया की दलीलें
बार एंड बेंच में पब्लिश रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई के दौरान गौरव भाटिया खुद कोर्ट में पेश हुए और कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी व्यक्ति की गरिमा पर अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणी करना स्वीकार्य नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि यूट्यूबर द्वारा “नंगा” और “भाजपिल्ले” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो न केवल मानहानिकारक हैं बल्कि अदालत के आदेशों की अवहेलना भी करते हैं।
भाटिया ने यह भी कहा कि संबंधित पोस्ट्स के कारण उनकी प्रतिष्ठा को लगातार नुकसान हो रहा है। उन्होंने कोर्ट से इन पोस्ट्स को हटाने, सख्त संदेश देने और यहां तक कि संपत्ति कुर्क करने व सिविल कारावास जैसी कार्रवाई की मांग की।
बचाव पक्ष का पक्ष
यूट्यूबर की ओर से वरिष्ठ वकील Vrinda Grover और अधिवक्ता Nakul Gandhi पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि शमिता यादव किसी राजनीतिक दल से जुड़ी नहीं हैं।
वृंदा ग्रोवर ने यह भी कहा कि उन्हें इस मामले में औपचारिक रूप से नोटिस सर्व नहीं किया गया था। उनका कहना था कि केस की जानकारी होना और किसी विशेष अंतरिम आदेश (injunction) की जानकारी होना, दोनों अलग बातें हैं।
कोर्ट में तीखी नोकझोंक
सुनवाई के दौरान वकीलों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। इस पर जस्टिस Mini Pushkarna ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि अदालत में सभी को गरिमा बनाए रखनी चाहिए और यह किसी का व्यक्तिगत मामला नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया है।
कोर्ट का रुख
कोर्ट ने फिलहाल किसी अंतरिम निषेधाज्ञा (injunction) का आदेश नहीं दिया है। हालांकि, अदालत ने पक्षकारों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि संबंधित पोस्ट कथित तौर पर 19 दिसंबर 2025 को किया गया था, जबकि इससे पहले 25 सितंबर 2025 को एक आदेश पारित हो चुका था।
अगली सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई तय की गई है। वहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि दो सप्ताह में जवाब दाखिल हो जाते हैं, तो मामले को पहले भी सूचीबद्ध किया जा सकता है। फिलहाल अगली तारीख 18 मई भी तय की गई है।
भाजपा प्रवक्ता- गौरव भाटिया, इंस्टाग्राम इन्फ़्लुएंसर- रेटिंग गोला (शमिता यादव) के ख़िलाफ़ कोर्ट में केस चलवा रहे हैं। क्योंकि रेटिंग गोला ने उन्हें कथित तौर पर- “भाजपिल्ला” और “नंगा” कहा था। -श्याम मीरा सिंह, पत्रकार/यूट्यूबर
शमिता यादव, दिल्ली हाईकोर्ट ने गौरव भाटिया की याचिका पर रेटिंग गोला यानी शमिता से जवाब तलब किया है.
एक tv शो में शमिता ने गौरव की बेइज्जती की थी ऐसा गौरव भाटिया ने कोर्ट में कहा है,जिसके बाद कोर्ट ने शमिता को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है.
ऐसा कहा जा रहा है कि शमिता ने ‘नंगा’ और ‘भजपिल्ला’ कहा था गौरव को, जिससे आहत हो वह कोर्ट गया है.
जैसा कि आप सब जानते है गौरव खुद वकील है। -नीरज कनौजिया


