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रोहतक पीजीआई में अव्यवस्थाओं को उजागर करने वाले पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज

हरिभूमि के पत्रकार अमरजीत गिल ने किया था भ्रष्टाचार को उजागर, डीएमएस डा. संदीप ने कई आपराधिक धाराओं के तहत पीजीआई थाने में कराया केस दर्ज, एससी, एसटी एक्ट समेत दो दर्जन धाराएं लगाई, मीडिया क्लब रोहतक ने बुलाई आपात बैठक, केस दर्ज करने की निंदा, एसपी शशांक आनन्द से मिले पत्रकार, निष्पक्ष जांच की मांग, एसपी ने दिया निष्पक्ष जांच का आश्वाशन

<p><span style="font-size: 18pt;">हरिभूमि के पत्रकार अमरजीत गिल ने किया था भ्रष्टाचार को उजागर, डीएमएस डा. संदीप ने कई आपराधिक धाराओं के तहत पीजीआई थाने में कराया केस दर्ज, एससी, एसटी एक्ट समेत दो दर्जन धाराएं लगाई, मीडिया क्लब रोहतक ने बुलाई आपात बैठक, केस दर्ज करने की निंदा, एसपी शशांक आनन्द से मिले पत्रकार, निष्पक्ष जांच की मांग, एसपी ने दिया निष्पक्ष जांच का आश्वाशन</span></p>

हरिभूमि के पत्रकार अमरजीत गिल ने किया था भ्रष्टाचार को उजागर, डीएमएस डा. संदीप ने कई आपराधिक धाराओं के तहत पीजीआई थाने में कराया केस दर्ज, एससी, एसटी एक्ट समेत दो दर्जन धाराएं लगाई, मीडिया क्लब रोहतक ने बुलाई आपात बैठक, केस दर्ज करने की निंदा, एसपी शशांक आनन्द से मिले पत्रकार, निष्पक्ष जांच की मांग, एसपी ने दिया निष्पक्ष जांच का आश्वाशन

रोहतक, 28 जून। पीजीआई रोहतक में अव्यवस्थाओं को उजागर करना एक पत्रकार को भारी पड़ा। संस्थान के डीएमएस की शिकायत पर पत्रकार के खिलाफ एससी, एसटी एक्ट समेत करीब दो दर्जन आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके बाद पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने एसपी शशांक आनंद से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की। एसपी ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है।

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रोहतक से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि के संवाददाता अमरजीत गिल ने 12 जून के अंक में पीजीआई रोहतक में अव्यवस्थाओं संबंधित एक समाचार प्रकाशित किया था। इस मामले में पीजीआई के डीएमएस डा. संदीप का नाम सामने आया था। इससे पहले फरवरी माह में आरक्षण आंदोलन के दौरान एमएलआर को भी डा. संदीप कटघरे में थे। अब यह समाचार प्रकाशित होने के बाद पीजीआई के डीएमएस की ओर से कोर्ट में एक इस्तगासा दायर किया गया। इसके तहत पत्रकार अमरजीत गिल पर केस दर्ज करने की मांग की गई।

कोर्ट के आदेश के बाद अब पीजीआई पुलिस स्टेशन ने अमरजीत गिल के खिलाफ एससी, एसटी एक्ट के सात धाराओं के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 205, 292,292 ए, 379, 354 सी, 406, 450, 451, 452, 499, 500, 501, 502, 504, 505 (1), (2), 506 व 509 के तहत केस दर्ज किया है।

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पत्रकार के खिलाफ केस दर्ज होने पर मीडिया क्लब रोहतक ने कड़े शब्दों में निंदा की है। मीडिया क्लब की मंगलवार को आपात बैठक हुई। जिसमें पत्रकार अमरजीत गिल पर केस दर्ज करने की कड़े शब्दों में निंदा की गई। बाद में पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने एसपी शशांक आनंद से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। एसपी ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है।

पत्रकार दीपक खोखर की रिपोर्ट.

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