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अमिताभ ठाकुर के चैलेंज पर कैट ने भेजा यूपी सरकार को नोटिस

आईपीएस अमिताभ ठाकुर द्वारा अपने खिलाफ जांच करने के लिए अध्यक्ष पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड वी के गुप्ता को जांच अधिकारी नामित किये जाने को चुनौती देने पर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह में विस्तृत प्रति-शपथपत्र दायर करने के आदेश दिए हैं। साथ ही जांच अधिकारी वी के गुप्ता को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 2 सितम्बर को होगी।

आईपीएस अमिताभ ठाकुर द्वारा अपने खिलाफ जांच करने के लिए अध्यक्ष पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड वी के गुप्ता को जांच अधिकारी नामित किये जाने को चुनौती देने पर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह में विस्तृत प्रति-शपथपत्र दायर करने के आदेश दिए हैं। साथ ही जांच अधिकारी वी के गुप्ता को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 2 सितम्बर को होगी।

गौरतलब है कि न्यायिक सदस्य नवनीत कुमार की बेंच ने ठाकुर और राज्य सरकार के अधिवक्ता सुदीप सेठ की बहस सुनने के बाद सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था जो पारित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अमिताभ ठाकुर को 13 जुलाई को निलंबित करते हुए 14 जुलाई को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया था।

अमिताभ ठाकुर ने इसे चुनौती देते हुए कहा है कि अखिल भारतीय सेवा अनुशासन एवं अपील नियमावली के नियम 8(6) के अनुसार किसी आईपीएस अफसर के खिलाफ जांच अधिकारी तभी नियुक्त किया जा सकता है, जब उसके द्वारा नियम 8(5) में आरोपों का जवाब दे दिया गया हो। उन्हें 13 जुलाई का आरोप पत्र जारी किया गया, जो उन्होंने 15 जुलाई को प्राप्त किया लेकिन अमिताभ ठाकुर द्वारा 16 जुलाई को अपना जवाब देने के पहले ही प्रदेश सरकार ने मुलायम सिंह यादव प्रकरण के कारण अवैधानिक तरीके से जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है।

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