जयपुर: ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने ही चैनल हेड आशीष दवे पर गंभीर आरोप लगाते हुए जयपुर के अशोक नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। कंपनी का आरोप है कि दवे ने अपनी पद का दुरुपयोग करते हुए अनधिकृत वित्तीय सौदेबाजी की, कंपनी की साख को नुकसान पहुंचाया और विभिन्न विक्रेताओं से धन उगाही की कोशिश की। यह एफआईआर 4 सितंबर 2025 को दर्ज की गई है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, 2023 की कई धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।
एफआईआर के अनुसार, आशीष दवे को 21 मार्च 2023 से ज़ी राजस्थान और ज़ी 24 घंटा चैनल के हेड के रूप में नियुक्त किया गया था। इस पद पर रहते हुए उन्होंने संपादकीय और संचालन संबंधी निर्णय लेने की जिम्मेदारी संभाली थी। हालांकि, कंपनी की आंतरिक जांच और कई शिकायतों के आधार पर पता चला कि दवे ने कंपनी की अनुमति के बिना अनधिकृत वित्तीय लेन-देन किए। उन्होंने कंपनी के नाम का दुरुपयोग करते हुए बाहरी व्यवसायों से अनैतिक तरीके से पैसे मांगे और जबरन वसूली की कोशिश की।
कंपनी ने आरोप लगाया है कि दवे ने विभिन्न विक्रेताओं और संस्थाओं से पैसे की मांग की और असफल होने पर चैनलों पर नकारात्मक या हानिकारक खबरें प्रसारित करने की धमकी दी। एफआईआर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दवे ने कंपनी के चैनलों का इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए किया, जिसमें धमकी भरा, नकारात्मक या बदनाम करने वाला कंटेंट प्रसारित किया गया। इससे कंपनी की विश्वसनीयता, अखंडता और साख को गहरा नुकसान पहुंचा है।
ज़ी मीडिया ने यह भी कहा कि ऐसी गतिविधियां पूरी तरह से व्यक्तिगत थीं और कंपनी ने कभी भी ऐसी कार्रवाइयों को अधिकृत या समर्थन नहीं किया। एफआईआर में उल्लेख है कि दवे के इन कृत्यों से कंपनी की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हुई है, साथ ही उद्योग में कंपनी की सद्भावना प्रभावित हुई है। कंपनी ने पुलिस से मांग की है कि दवे के खिलाफ विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक कदाचार और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधों की जांच की जाए।
यह मामला मीडिया उद्योग में नैतिकता और पद के दुरुपयोग को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक दवे की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आगे की जांच से और भी तथ्य सामने आ सकते हैं।
एफ आई आर का हिंदी अनुवाद पढ़ें-
दिनांक: 04.09.2025
प्रति
थाना प्रभारी,
अशोक नगर पुलिस स्टेशन,
सी-स्कीम, अशोक नगर,
जयपुर, राजस्थान – 302001
विषय: श्री आशीष दवे, चैनल प्रमुख – ज़ी राजस्थान, ज़ी 24 घंटा के विरुद्ध आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक कदाचार एवं कंपनी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने संबंधी आपराधिक शिकायत।
महोदय/महोदया,
हम, ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ZMCL/कंपनी), जिसका क्षेत्रीय कार्यालय ई-151, रमेश मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर – 302001 पर स्थित है, अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजू राजू के माध्यम से, यह आपराधिक शिकायत दर्ज कराते हैं।
यह शिकायत श्री आशीष दवे (पुत्र – श्री मोहन चंद्र नागर, निवासी – 33, दुर्गा विहार कॉलोनी, राम मंदिर के सामने, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान) के विरुद्ध है, जो कंपनी में चैनल प्रमुख – ज़ी राजस्थान, ज़ी 24 घंटा के पद पर कार्यरत रहे हैं। आशीष दवे 21.03.2023 से कंपनी से जुड़े हुए हैं और संपादकीय एवं संचालन संबंधी निर्णयों की देखरेख करने वाले वरिष्ठ पद पर कार्यरत रहे हैं।
कंपनी द्वारा की गई आंतरिक जाँच तथा प्राप्त विभिन्न शिकायतों से यह स्पष्ट हुआ है कि श्री आशीष दवे ने अनधिकृत वित्तीय लेनदेन किए, अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और दुर्भावनापूर्ण इरादे से ऐसे कार्य किए जिनसे कंपनी की प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुँची है।
प्राप्त रिपोर्टों और संचारों से यह संकेत मिलता है कि उन्होंने कंपनी के नाम और पद का उपयोग बाहरी व्यवसायों से अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु दबाव बनाने में किया। आरोप है कि श्री दवे ने कंपनी के स्वामित्व वाले समाचार चैनलों पर नकारात्मक अथवा हानिकारक समाचार सामग्री प्रसारित करने की धमकी देकर विभिन्न विक्रेताओं एवं संस्थाओं से अनुचित आर्थिक मदद माँगी।
हाल ही में प्राप्त तृतीय-पक्ष शिकायतों और संचारों से यह भी पता चला कि उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ साधने हेतु कंपनी के ब्रांड और मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का दुरुपयोग किया तथा बाहरी पक्षों पर अनुचित दबाव डाला। इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप कंपनी के चैनलों एवं डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों पर नकारात्मक सामग्री प्रसारित की गई, जिससे यह गलत धारणा बनी कि ऐसे प्रसारण कंपनी द्वारा अधिकृत थे।
कंपनी यह स्पष्ट करती है कि उसने ऐसे किसी भी कार्य को न तो अधिकृत किया और न ही समर्थन दिया। यदि यह आचरण सिद्ध होता है तो यह पूर्णतः व्यक्तिगत स्तर पर किया गया अपराध है तथा कंपनी के अधिकार और संसाधनों का घोर दुरुपयोग है।
इन कार्यों से कंपनी की विश्वसनीयता, अखंडता और प्रतिष्ठा को सार्वजनिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति पहुँची है। इस संदर्भ में प्राप्त सभी शिकायतें, संचार और सहायक सामग्री अनुलग्नक ‘ए’ के रूप में संलग्न की जा रही हैं।
अत: निवेदन है कि उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा अन्य प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत श्री आशीष दवे एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गहन जाँच प्रारंभ की जाए तथा उपयुक्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
भवदीय,
(हस्ताक्षर)
संजू राजू
अधिकृत प्रतिनिधि
ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ZMCL)
संबंधित ख़बरें-



