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मोदी की डॉक्यूमेंट्री पर BBC से मांगा गया 10 करोड़ का हर्जाना, सुनवाई से हटे जज!

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ 10 करोड़ रुपये के मानहानि मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. यह मामला शुक्रवार को जस्टिस भंभानी के सामने लिस्टेड किया गया था.

जैसे ही यह मामला उनके सामने आया जस्टिस भंभानी ने कहा कि यह केस दिल्ली कोर्ट के मूल पक्ष के प्रभारी न्यायाधीश के आदेशों के अधीन किसी अन्य जस्टिस के सामने सूचीबद्ध किया जाएगा.

बता दें कि गुजरात स्थित जस्टिस ऑन ट्रायल नामक एक गैर-लाभकारी संगठन ने हाई कोर्ट में मामला दायर किया है और तर्क दिया है कि बीबीसी की दो-पार्ट वाली डॉक्यूमेंट्री जिसका टाइटल इंडिया : द मोदी क्वेश्चन (India : The Modi Question) है. जिसने देश की न्यायपालिका के साथ-साथ प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है.

जस्टिस ऑन ट्रायल ने एक गरीब व्यक्ति के रूप में मानहानि का केस दायर करने की अनुमति के लिए हाई कोर्ट का रास्ता पकड़ा है. एनजीओ ने बीबीसी से 10,000 करोड़ का हर्जाना मांगा है.

गौरतलब है कि बीबीसी ने जनवरी, 2023 में इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम से एक डॉक्यूमेट्री रिलीज की थी. इसमें गुजरात दंगों में कथित भूमिका को लेकर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया गया था. इसमें पाया गया था कि यह एक सुनियोजित हिंसा थी. वहीं, भाजपा ने इसे पूरी तरह झूठ बताया था.

डॉक्यूमेट्री आने के एक महीने बाद 14 फरवरी, 2023 ने इनकम टैक्स विभाग ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों में छापामारी की थी. 60 घंटे का तलाशी अभियान चला था. इसके बाद 13 अप्रैल को ईडी ने विदेशी निवेश से संबंधित नियमों के उल्लंघन के आरोप में बीबीसी के अगेंस्ट मामला फाइल किया था.

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