नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वो केबल चैनलों के कंटेंट की निगरानी करें। मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि वे इसके लिए राज्य व जिला स्तर पर समितियां बनाएं।
सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर द्वारा राज्य सरकारों को लिखे पत्र में अनुरोध किया गया है कि वे केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995, और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
इन नियमों का उल्लंघन होने पर कार्यवाई करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, उप-सम्भागीय मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अफसर प्राधिकृत हैं।
जावडेकर ने कहा है, “जब तक ये समितियां नहीं बनाई जातीं, तब तक राज्य सरकारों के लिए केबल अधिनियम के प्रावधानों व नियमों को लागू करने में मुश्किल होगी।”
सूचना व प्रसारण मंत्रालय के निर्देश के आधार पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) लोकल केबल चैनलों को नियमन ढांचे में लाने के लिए ‘प्लेटफॉर्म सेवाओं का रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क’ नाम से अपना परामर्श पत्र पहले ही जारी कर चुका है।