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‘दबंग दुनिया’ अखबार के खिलाफ अधूरी आरटीआई पर अपील की चेतावनी

इंदौर (म.प्र.) : मालवीयनगर निवासी राजेंद्र शर्मा ने आरटीआई के तहत ‘दबंग दुनिया’ अखबार के संबंध में अपीलीय अधिकारी एवं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से मिली अधूरी जानकारी के विरुद्ध कोर्ट में मामला दायर करने की चेतावनी दी है।

इंदौर (म.प्र.) : मालवीयनगर निवासी राजेंद्र शर्मा ने आरटीआई के तहत ‘दबंग दुनिया’ अखबार के संबंध में अपीलीय अधिकारी एवं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से मिली अधूरी जानकारी के विरुद्ध कोर्ट में मामला दायर करने की चेतावनी दी है।

अपीलीय अधिकारी एवं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को उन्होंने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि उन्होंने 24 मार्च 2015 को आरटीआई रसीद क्रम संख्या 8753 के माध्यम से दबंग दुनिया समाचार पत्र में कर्मचारियों के वेतन से प्रबंधन का अंशदान जमा कराने के नियम एवं प्रावधान की जानकारी मांगी थी। अंशदान के नियमों की अवहेलना पर उन्होंने दंड प्रावधानों की जानकारी चाही थी। साथ ही, अखबार के कर्मचारियों ने अंशदान में प्रबंधन की ओर से अपेक्षित राशि जमा न कराए जाने के संबंध में जो शिकायत की थी, उस संबंध में पूरा ब्योरा और अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी भी वह प्राप्त करना चाहते थे। 

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23 अप्रैल 2015 तक उन्हें आरटीआई के तहत जो जानकारी दी गई, उससे संतुष्ट नहीं हैं। अपीलीय अधिकारी को राजेंद्र शर्मा के वकील आशा मोपारी की ओर से बताया गया कि दबंग दुनिया अखबार नियम विरुद्ध कर्मचारियों के वेतन से स्वयं का अंशदान जमा करा रहा है। यह सीधे सीधे 420 का मामला बनता है। अपीलीय अधिकारी से जानकारी न मिलने के कारण राजेंद्र शर्मा कर्मचारियों के हित में अब कोर्ट से गुहार लगाना चाहते हैं। 

अपीलीय अधिकारी के संबंध में यह कहा कि पब्लिक डोमिन पर जानकारी उपलब्ध कराने से इनकार कर उन्होंने सीधे सीधे सूचना के अधिकार के नियम का उल्लंघन किया है। फिर भी 15 दिन के भीतर यदि अपेक्षित जानकारी नहीं मिलती है तो राजेंद्र शर्मा कोर्ट में अपील करेंगे। एडवोकेट आशा मोपारी की ओर से इस अपीलीय अधिकारी को प्रेषित चेतावनी पत्र की प्रति आरपीएफ द्वितीय प्रधान कार्यालय दिल्ली को भी दी गई है। 

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0 Comments

  1. kamlesh

    November 14, 2015 at 1:35 pm

    aisa nahi hai

  2. kamlesh

    November 14, 2015 at 1:35 pm

    galat hai

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