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डीडी फ्री डिश के 91वें MPEG-2 ई-ऑक्शन की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू, चैनलों की कटेगरी, आवेदन प्रक्रिया और शुल्क जानिए

नई दिल्ली: प्रसार भारती ने अपने फ्री डायरेक्ट-टू-होम (DTH) प्लेटफॉर्म डीडी फ्री डिश पर खाली पड़े MPEG-2 स्लॉट्स की नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह नीलामी 91वां ई-ऑक्शन होगा, जो 18 सितंबर 2025 से शुरू होने की संभावना है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025, दोपहर 3 बजे तय की गई है। सफल बोलीदाताओं को स्लॉट 27 सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रो-राटा आधार पर आवंटित किए जाएंगे।

भागीदारी की शर्तें

  • केवल वही सैटेलाइट टीवी चैनल नीलामी में हिस्सा ले सकेंगे जिनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) से मान्य अनुमति हो।
  • अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारक, जिन्हें MIB से लाइसेंस प्राप्त है, भी भाग ले सकेंगे।
  • सभी चैनलों को भाषा और शैली (Genre) के आधार पर अलग-अलग बकेट्स में रखा जाएगा और उनके लिए रिज़र्व प्राइस भी अलग होगी।

रिज़र्व प्राइस (प्रति स्लॉट)

  • बकेट A+ (हिंदी/उर्दू GEC चैनल): ₹8.30 करोड़
  • बकेट A (हिंदी/उर्दू मूवी चैनल): ₹6.62 करोड़
  • बकेट B (हिंदी/उर्दू म्यूजिक, स्पोर्ट्स, भोजपुरी और अन्य शैलियां): ₹5.63 करोड़
  • बकेट C (हिंदी/उर्दू न्यूज़ और करेंट अफेयर्स चैनल): ₹4.20 करोड़
  • बकेट D (धार्मिक/आध्यात्मिक/आयुष; मराठी, पंजाबी; अंग्रेज़ी न्यूज़; नए/री-लॉन्च क्षेत्रीय चैनल): ₹3.59 करोड़
  • बकेट R (अन्य सभी क्षेत्रीय भाषाएं, सिवाय हिंदी, उर्दू, मराठी और पंजाबी): ₹1.52 करोड़

प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भाषा लगातार तीन वर्षों तक बकेट R में प्रतिनिधित्व करती है, तो उसे अगले वर्ष से बकेट D में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया और शुल्क

भाग लेने के लिए ₹1.5 करोड़ का भागीदारी शुल्क (डिमांड ड्राफ्ट/ई-ट्रांसफर) और ₹25,000 का नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग शुल्क (ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से) जमा करना होगा।

आवेदकों को कई दस्तावेज़ (डाउनलिंकिंग/अपलिंकिंग अनुमति, चैनल लोगो, शैली/भाषा प्रमाण, पिछले तीन महीने का कार्यक्रम शेड्यूल आदि) जमा करने होंगे।

साथ ही एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि चैनल के कम से कम 75% कंटेंट घोषित शैली और भाषा में होंगे, जबकि न्यूनतम सीमा 60% मासिक कंटेंट तय की गई है।

पारदर्शिता और निगरानी

प्रत्येक बोलीदाता को इंटीग्रिटी पैक्ट (Annexure 4) पर हस्ताक्षर करना होगा, जिससे भ्रष्टाचार मुक्त प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके।

किसी भी तरह की साठगांठ, गलत जानकारी या रिश्वत पाए जाने पर बोलीदाता को अयोग्य ठहराया जा सकता है और भविष्य के ऑक्शन्स से तीन साल तक प्रतिबंधित किया जा सकता है।

प्रक्रिया की निगरानी के लिए स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर नियुक्त किए गए हैं।

आगे की कार्रवाई

सफल बोलीदाताओं को लेटर ऑफ अलॉटमेंट और भुगतान अनुसूची दी जाएगी। उन्हें 15 दिनों के भीतर प्रसार भारती के साथ औपचारिक समझौता करना होगा और स्लॉट आवंटन से कम से कम एक हफ्ता पहले तकनीकी उपकरण (IRD बॉक्स आदि) दूरदर्शन DTH स्टेशन, नई दिल्ली में उपलब्ध कराने होंगे।

प्रसार भारती ने यह भी कहा है कि वह किसी भी आवेदन को स्वीकार, अस्वीकार या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। असफल आवेदकों के शुल्क की वापसी नीलामी परिणाम घोषित होने के तीन सप्ताह के भीतर की जाएगी।

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