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उत्तर प्रदेश

सरकारी आवास पर काबिज हेमंत तिवारी का सामान जबरन बाहर फिंकवायेगी योगी सरकार?

सरकारी आवास खाली करने का आदेश

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वतंत्र पत्रकार हेमंत तिवारी को राजकीय कॉलोनी बटलर पैलेस स्थित सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कब्जियां अध्यादेश) अधिनियम 2010 की धारा-3 के तहत की गई है।

राज्य संपत्ति विभाग के अनुसार, हेमंत तिवारी को पहले 1 सितंबर 2024 को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उनसे 15 दिनों के भीतर सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, तय अवधि में आवास खाली न करने और नोटिस का अनुपालन न करने पर यह कदम उठाया गया।

सरकारी आदेश के तहत, राज्य संपत्ति निदेशक संतोष कुमार सिंह को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि हेमंत तिवारी आवंटित आवास को तुरंत खाली करें। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि तिवारी सहयोग नहीं करते हैं, तो इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आदेश के मुख्य बिंदु:

• आवास: संख्या-बी-7, श्रेणी-5, राजकीय कॉलोनी, बटलर पैलेस, लखनऊ।

• नोटिस का पालन न करने के कारण यह कार्रवाई की गई।

• राज्य संपत्ति अधिकारी ने अंतिम समय सीमा सुनिश्चित करने की हिदायत दी है।

यह आदेश राज्य संपत्ति अधिकारी पवन कुमार गंगवार द्वारा हस्ताक्षरित है और 26 नवंबर 2024 को जारी किया गया।

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