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हाईकोर्ट में भड़ास की हुई जीत, एचटी ग्रुप के खिलाफ खबर छाप सकेंगे, लेकिन वर्जन लेने के बाद!

यशवंत सिंह-

हाईकोर्ट में हम लोग जीत गए. हिंदुस्तान टाइम्स समूह के खिलाफ हमने एक केस किया था, लोवर कोर्ट के आदेश को चैलेंज करते हुए. लोवर कोर्ट ने कह दिया था कि हम हिंदुस्तान टाइम्स के खिलाफ कुछ छाप ही नहीं सकते. तो हाईकोर्ट ने आज कह दिया कि आप छाप सकते हैं, लेकिन पहले वर्जन लीजिए.

इसके लिए एक मेल आईडी मुहैया कराया है एचटी वालों ने. अगर 48 घंटे तक वे रिस्पांड नहीं करते हैं तो हम फिर छापने के लिए फ्री हैं. एचटी ग्रुप ने करोड़ों की मानहानि का केस किया था जिसके तहत लोवर कोर्ट ने एक रुपये का जुर्माना किया था. आज हमारे वकीलों ने एक रुपये जुर्माने की राशि को हाईकोर्ट में जमा कर दिया.

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ये मकदमा लोवर कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक में कुल चौदह साल तक चला. हाईकोर्ट के आज के आदेश का फाइनल आर्डर आने पर इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. फिलहाल तो ये हम लोगों की बड़ी जीत है. एक रुपया जुर्माना देने का ग़म तो है, क्योंकि हम लोगों ने हिंदुस्तान समूह में भयंकर छंटनी की खबर प्रकाशित की थी जिससे प्रबंधन नाराज था. जेनुइन खबर छापने को भी मानहानि माना जाना गलत बात है.

इसी के बाद मानहानि का केस एचटी मीडिया ने किया था. लेकिन खुशी इस बात की है कि लोवर कोर्ट के अंधे आदेश को हाईकोर्ट ने ठीक करते हुए हम लोगों को एचटी ग्रुप के खिलाफ खबर छापने का अधिकार दे दिया, वर्जन लेने की शर्त के साथ. एक मेल आईडी एचटी ग्रुप का दे दिया गया है जिस पर हमें वर्जन के लिए मेल करना है.

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इसी तरह से अन्य मीडिया समूहों से अपील है कि वे भी अपना अपना मेल आईडी दे दें ताकि उनका पक्ष लेने में सहूलियत हो सके.

हाईकोर्ट में इस केस को हमारे वकीलों मयूरी रघुवंशी और व्योम रघुवंशी व इनकी टीम ने मजबूती से रखा और जीत हासिल की. इन वकीलों ने भड़ास से कोई फीस नहीं ली क्योंकि ये मीडिया की आजादी का मामला था. इसलिए इन्होंने बिना एक पैसे लिए ये केस लड़ा. अभिव्यक्ति की आजादी को सुरक्षित रखने की मुहिम में भरपूर साथ देने के लिए हम एडवोकेट मयूरी रघुवंशी, एडवोकेट व्योम रघुवंशी और उनकी पूरी टीम के आभारी हैं.

ज्ञात हो कि व्योम और मयूरी उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस अधिकारी विजय शंकर सिंह के बेटा-बहू हैं.

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एडवोकेट व्योम रघुवंशी ने जो आज सूचना दी है, वो इस प्रकार है-

This is to update you that the above-captioned matter was listed on 23/11/2023 as item no. 35 before Court No. 15 of the Hon’ble High Court of Delhi, New Delhi presided by Hon’ble Mr. Justice Jasmeet Singh. We mentioned the matter and apprised the Hon’ble Court that pursuant to order dated 08.12.2022 a compliance affidavit was filed on 11.01.2023. Accordingly, the Hon’ble Court has directed that the Appellant shall make endeavors to take the version of Respondents No. 1 and 2 through the email i.d. [email protected] (provided by the Counsel for Respondent no. before publishing any news information article on Bhadas4media.com or any other website medium which is defamatory and if Respondents No. 1 and 2 fail to respond within a reasonable time of 48 hours, the Appellant shall be free to proceed with the respective publication. It was also recorded by the Hon’ble Court that a cheque bearing no. 4939 dated 20.11.2023 for Rs. 1/- was handed over to the counsel for Respondent no. 1 and 2 in court on 23.11.2023. In light of the above, the regular first appeal stands disposed of.

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जैजै

यशवंत भड़ास4मीडिया डाट काम के फाउंडर और एडिटर हैं. संपर्क- [email protected]

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1 Comment

1 Comment

  1. योगेन्द्र सिंह @यूपी मीडिया

    November 23, 2023 at 8:13 pm

    सदा सदा के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में जय हो मीडिया के भगवान भड़ासा नन्द महाराज की……….!

    परम् आदरणीय यशवंत दादा की जय हो…..

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