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आदेश के बावजूद जागरण प्रकाशन लिमिटेड नहीं कर रहा भुगतान, श्रम विभाग ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

वाराणसी : सहायक श्रम आयुक्त, वाराणसी ने जागरण प्रकाशन लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह आदेश श्री संजय कुमार सेठ द्वारा दायर वाद संख्या पी0जी0टी0 – 53/2018 के तहत पारित किया गया है।

क्या है मामला?

वादी श्री संजय कुमार सेठ ने दावा किया था कि उन्हें उनके बकाया भुगतान ग्रेच्युटी की धनराशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। 18 जनवरी 2024 को पारित अंतिम आदेश संख्या 385-87 के तहत श्रम न्यायालय ने प्रतिवादी जागरण प्रकाशन लिमिटेड को ₹2,30,684 (रुपये दो लाख तीस हजार छह सौ चौसठ मात्र) की राशि 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा करने का निर्देश दिया था।

भुगतान न होने पर नोटिस जारी

निर्देश के बावजूद जागरण प्रकाशन लिमिटेड ने भुगतान नहीं किया, जिसके चलते श्रम न्यायालय ने 15 दिनों के भीतर बकाया राशि जमा करने का अंतिम निर्देश दिया है। आदेश का पालन न करने पर कड़ी वसूली कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

बैंक ड्राफ्ट से जमा करने का निर्देश

प्रतिवादी को यह धनराशि उच्च श्रम आयुक्त, उप क्षेत्र, वाराणसी के नाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करने के लिए कहा गया है। यदि निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं की जाती, तो विधिक कार्रवाई की जाएगी और पूरी जिम्मेदारी प्रतिवादी की होगी।

इस आदेश से यह स्पष्ट है कि श्रम विभाग बकाया वेतन और ग्रेच्युटी के मामलों में कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठा रहा है।

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