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पीडीएस केरोसिन आपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 21 राज्यों में अस्थायी राहत व्यवस्था लागू

ऊर्जा संकट के बीच खाना पकाने और रोशनी के लिए केरोसिन वितरण आसान बनाने की पहल

वरुण उपाध्याय-

केंद्र सरकार ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर डाल रही मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सुपीरियर केरोसिन ऑयल यानी एसकेओ की आपूर्ति को आसान बनाने के लिए विशेष छूट और अस्थायी व्यवस्थाएं लागू कर दी हैं। यह फैसला 29 मार्च 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है। 

सरकार ने उन 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, जहां पहले पीडीएस के तहत केरोसिन नहीं दिया जाता था, अब परिवारों को खाना पकाने और रोशनी के लिए केरोसिन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पेट्रोलियम नियम 2002 के कुछ प्रावधानों में अस्थायी छूट दी गई है ताकि वितरण प्रक्रिया तेज और आसान हो सके। 

नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जिले में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के अधिकतम दो पेट्रोल पंपों को 5000 लीटर तक केरोसिन भंडारण की अनुमति दी गई है। साथ ही एजेंटों और डीलरों को लाइसेंस संबंधी कुछ प्रक्रियाओं से छूट दी गई है ताकि वे सीधे इन पंपों पर केरोसिन उतार सकें और वितरण कर सकें। 

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल घरेलू उपयोग यानी खाना पकाने और रोशनी के लिए ही लागू होगी और सभी सुरक्षा मानकों तथा संचालन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही भंडारण की अधिकतम सीमा 5000 लीटर तय की गई है और पूरे वितरण का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। 

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और फिलहाल 60 दिनों तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। इस फैसले को ऊर्जा आपूर्ति में संभावित संकट से निपटने और आम लोगों को राहत देने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

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