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उत्तर प्रदेश

खनन विभाग में 784 करोड़ के हेरफेर के मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज परिवाद खत्म

लखनऊ- उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त ने आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा कैग रिपोर्ट में खनन विभाग में 784 करोड़ के अनियमितता के संबंध में प्रदेश के खनन मंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद समाप्त कर दिया है.

अमिताभ ठाकुर ने परिवाद में कहा था कि विगत दिनों उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सामने उत्तर प्रदेश के खनन विभाग के 2017 से आगे के ऑडिट रिपोर्ट से कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं.

कैग रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में खनन विभाग में कई प्रकार की गंभीर अनियमितता और गड़बड़ियां हुई, जो लगभग 784 करोड़ रुपए की आती हैं.

रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में उत्तर प्रदेश में भारी अवैध खनन, दिए गए परमिट से कई गुना ज्यादा खनन, एंबुलेंस सहित तमाम गाड़ियों द्वारा माल ढोने के फर्जी तथ्य, फर्जी ढंग से परमिट जारी किए जाने सहित नाना प्रकार की गड़बड़ियां सामने आई है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑडिट विभाग द्वारा इस संबंध में सूचित किए जाने के बाद भी सरकार और खनन विभाग ने उनके संबंध में ना तो कोई कार्यवाही की और न ही इन्हें किसी प्रकार की गंभीरता से लिया, जो अपने आप में बेहद चिंता जनक है.

लोकायुक्त में कहा है कि अमिताभ ठाकुर ने योगी आदित्यनाथ को खनन मंत्री दर्शाया है, जबकि वह प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है. साथ ही परिवाद में अंकित अन्य लोकसेवक माला श्रीवास्तव, सचिव और निदेशक, खनन तथा उमाशंकर सिंह, विधायक, रसड़ा के संबंध में लगाए गए आरोप उनकी स्वयं की कल्पना पर आधारित दिखते हैं.

लोकायुक्त ने कहा है कि कैग की रिपोर्ट पर कार्यवाही करने का अधिकार राज्य सरकार को है, जिस पर लोकायुक्त का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि अमिताभ ठाकुर इस मामले में किसी भी प्रकार से व्यथित व्यक्ति नहीं हैं.

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