अविनाश प्रकाश पाठक-
माननीय समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु आप सभी को बताना चाहता हूं कि दिनांक 4 /8/2021 को प्रार्थी अविनाश प्रकाश पाठक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वर्तमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश मुकुल गोयल के अवैधानिक नियुक्ति के खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है वर्तमान पुलिस महानिदेशक सन 2005 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। इनके खिलाफ महानगर थाना लखनऊ में अभियोग पंजीकृत हुआ था।
2007 में तत्कालीन सरकार के आदेश से तत्कालीन पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री बिक्रम सिंह के द्वारा जाच को भ्रष्टाचार निवारण संस्थान को दिया गया था।
उक्त मामले की शिकायत प्रार्थी अविनाश प्रकाश पाठक द्वारा सन 2017 में माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रेषित किया गया। इस पर 23 फरवरी 2018 को गृह मंत्रालय भारत सरकार आईपीएस सेक्शन सचिव मुकेश साहनी के द्वारा उक्त भ्रष्टाचार की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखा गया। यह निर्देशित किया गया उक्त भ्रष्टाचार की जांच कर शिकायतकर्ता अविनाश पाठक को कृत कार्रवाई से अवगत कराएं। साथ ही गृह मंत्रालय भारत सरकार को ही उसकी सूचना दें।
लगातार पत्राचार करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बाद वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त रहे श्री मुकुल गोयल जी को उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया जो अवैधानिक है।
इसके कारण मजबूर होकर प्रार्थी अविनाश प्रकाश पाठक ने माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल किया है।
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धन्यवाद
प्रार्थी
अविनाश प्रकाश पाठक
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