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उत्तर प्रदेश

एटा में पत्रकार सुनील मिश्रा सहित आठ पर ज़मीन कब्ज़ाने का मुकदमा

22 साल पुरानी बिक्री की ज़मीन पर फर्जीवाड़ा, पीड़िता के पेड़ काटने का आरोप..

एटा: ज़मीन के बढ़ते दामों के बीच ज़मीन माफ़िया सक्रिय हो गए हैं और हर हथकंडे से करोड़ों की ज़मीन पर कब्ज़े की कोशिशें तेज हो गई हैं। ताज़ा मामला एटा शहर का है, जहाँ एक कथित पत्रकार सुनील मिश्रा, उसके पुत्र अक्षित मिश्रा सहित आठ लोगों पर ज़मीन हड़पने और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है।

थाना कोतवाली नगर में दर्ज एफआईआर के अनुसार, सचिव श्रीनगर सहकारी आवास समिति ने 1981 और 1982 में गाज़ीपुर पहोर निवासी लक्ष्मण से गाटा संख्या 13/1 (0.405 हेक्टेयर, पाँच बीघा) और गाटा संख्या 13/4 (0.198 हेक्टेयर, दो बीघा) की ज़मीन खरीदी थी। बाद में 1999 में इस भूमि को आबादी घोषित करा लिया गया। 22 अक्टूबर 2003 को पीड़िता ने बाकायदा रजिस्ट्री करा ली थी।

आरोप है कि सुनील मिश्रा ने अपने पुत्र अक्षित मिश्रा और साथियों के साथ मिलकर 8 अप्रैल 2025 को लक्ष्मण के बेटों से फर्जी इकरारनामा करा लिया और ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा करने की नीयत से पीड़िता द्वारा लगाए गए पेड़ गुंडों के बल पर कटवा दिए।

मामले में पुलिस ने अपराध संख्या 466 के तहत विभिन्न धाराओं—

  • धारा 318(4) (आईपीसी 420: सात वर्ष कारावास),
  • धारा 338 (आईपीसी 367, 368, 369: दस वर्ष कारावास),
  • धारा 336(3) (आईपीसी 465, 474: सात वर्ष कारावास),
  • धारा 340(2),
  • धारा 351(2) (दो वर्ष कारावास)

—में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपितों के पास न प्रशासन का खौफ है और न ही समाजिक मूल्यों की चिंता। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

देखें एफआईआर…

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