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झारखंड

पाँच महीने तक हेमंत सोरेन की बेवजह गिरफ़्तारी का हर्ज़ाना कौन देगा?

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के मामले में जमानत मिलना आज की अच्छी खबर है!

झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि घोटाला मामले में ज़मानत दे दी है। इसके बाद हेमंत सोरेन को जेल से रिहा कर दिया गया।

टिप्पणीकार सीपी सिंह लिखते हैं-

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ई का हो गया शाह जी, 05 महिना में एगो सबूत तक नहीं निकाल पाए! बोले थे पहले ही कि दर्द ले लिए हैं आपलोग।


अमिताभ श्रीवास्तव-

हेमंत सोरेन को ज़मानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ सीधे तौर पर अवैध ज़मीन क़ब्ज़े का प्रथम दृष्ट्या कोई मामला नहीं बनता है और ईडी का यह दावा अस्पष्ट है कि उसकी समय से दख़लंदाज़ी की वजह से अवैध ज़मीन कब्जा रुक सका ।
कोर्ट के इस आदेश से केंद्र की बीजेपी सरकार पर ईडी जैसी संस्थाओं के राजनैतिक दुरुपयोग की संभावनाओं के विपक्ष के आरोपों को बल मिलता है।

लेकिन एक सवाल यह भी है कि अदालत को यह भाँपने में पाँच महीने क्यों लगे? और पाँच महीने हेमंत सोरेन की बेवजह गिरंप्तारी का हर्ज़ाना कौन देगा? लोकसभा चुनाव के दौरान एक मुख्यमंत्री को साज़िशन निष्क्रिय रखने और गिरफ्तारी की आड़ में दुष्प्रचार और बदनामी का निशाना बनाये जाने की भरपाई हो सकती है क्या?

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