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तिहाड़ जेल से बाहर की दुनिया भी देख सकेंगे सुब्रत रॉय, बेल नहीं पर डील के लिए बाहर जाने की अनुमति

Subrat Roy

सहारा मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को ज़मानत देने से इंकार कर दिया। लेकिन रॉय को थोड़ी राहत देते हुए कोर्ट ने उन्हें न्यूयॉर्क और लंदन के होटल बेचने या गिरवी रखने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि रॉय को पैरोल नहीं दिया जा रहा है लेकिन वो अपने होटलों के सौदे की बातचीत पुलिस अभिरक्षा (कस्टडी) में जब और जहां चाहें कर सकते हैं।

Subrat Roy

सहारा मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को ज़मानत देने से इंकार कर दिया। लेकिन रॉय को थोड़ी राहत देते हुए कोर्ट ने उन्हें न्यूयॉर्क और लंदन के होटल बेचने या गिरवी रखने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि रॉय को पैरोल नहीं दिया जा रहा है लेकिन वो अपने होटलों के सौदे की बातचीत पुलिस अभिरक्षा (कस्टडी) में जब और जहां चाहें कर सकते हैं।

कोर्ट ने उन्हें क्लाइंट से सौदे की बातचीत के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक तिहाड़ जेल के बाहर रहने की अनुमति दी है। रॉय और सहारा के दो निदेशक – रवि शंकर दुबे और अशोक रॉय चौधरी 4 मार्च से न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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1 Comment

1 Comment

  1. Manara

    July 23, 2014 at 7:36 am

    @MAJITHIYA. WAGEBOARD

    HINDUSTAN WALON KA KYA HOGA Lagta hai all Dallas yehi bhar gaye hain Sharad Saxena kehtey hain five thousand employees hain Ye HR head. Lagta hai HT Group ne news censored Kar diya hai

    AKHBAR MALIK JAIL KAB JAYENGEY

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