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उत्तर प्रदेश

प्रमुख सचिव गृह पद पर ताबड़तोड़ तबादले के खिलाफ आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने दायर की याचिका

आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने आज केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के लखनऊ बेंच में पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रमुख सचिव पद पर किये गए ताबड़तोड़ तबादलों के खिलाफ याचिका दायर किया है. याचिका के अनुसार 15 अक्टूबर 2013 से अब तक 4 अफसर इस पद पर तैनात हो चुके हैं और इनमे कुछ अफसरों के तबादले मात्र कुछ दिनों में कर दिए गए थे.

अमिताभ ठाकुर

<p>आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने आज केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के लखनऊ बेंच में पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रमुख सचिव पद पर किये गए ताबड़तोड़ तबादलों के खिलाफ याचिका दायर किया है. याचिका के अनुसार 15 अक्टूबर 2013 से अब तक 4 अफसर इस पद पर तैनात हो चुके हैं और इनमे कुछ अफसरों के तबादले मात्र कुछ दिनों में कर दिए गए थे.</p> <p><img class=" size-full wp-image-15365" src="http://www.bhadas4media.com/wp-content/uploads/2014/07/images_abc_news2_amitabhthakur.jpg" alt="" width="829" height="400" /></p> <p><strong>अमिताभ ठाकुर</strong></p>

आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने आज केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के लखनऊ बेंच में पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रमुख सचिव पद पर किये गए ताबड़तोड़ तबादलों के खिलाफ याचिका दायर किया है. याचिका के अनुसार 15 अक्टूबर 2013 से अब तक 4 अफसर इस पद पर तैनात हो चुके हैं और इनमे कुछ अफसरों के तबादले मात्र कुछ दिनों में कर दिए गए थे.

अमिताभ ठाकुर

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याचिका के अनुसार यह 28 जनवरी 2014 को भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर नियम के नियम 7 में हुए संशोधन के सर्वथा विपरीत है जिसमे आईएएस अफसरों के लिए एक स्थान पर कम से कम 2 साल की तैनाती की व्यवस्था की गयी है और केवल विशेष स्थितियों में ही कारण बताते हुए इससे कम समय में तबादला किया जा सकता है. श्री ठाकुर ने कहा है कि प्रमुख सचिव गृह के हो रहे लगातार तबादलों के कारण एक आईपीएस अफसर के रूप में उनके तमाम सेवा सम्बंधित मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, अतः उन्होंने नियमविरुद्ध हुए सभी तबादलों को निरस्त करने की प्रार्थना की है. साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को भविष्य में इन नियमों का पूर्ण अनुपालन करने हेतु निर्देशित करने की भी प्रार्थना की है.

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